बाल विवाह रूकवाया
उज्जैन । शनिवार 7 अप्रैल को महिला सशक्तिकरण उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई कि श्री बबलू पिता वली मोहम्मद निवासी बिसाहेडा बड़नगर जिला उज्जैन एवं श्री शफी मोहम्मद पिता नियाज मोहम्मद की पुत्रियों का बाल विवाह किया जा रहा है।
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा शिकायत को संज्ञान मे लेते हुए तत्काल जिला स्तरीय बाल विवाह निरोधक दल को घटना स्थल पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिये गए। बाल विवाह निरोधक दल में संरक्षण अधिकारी श्री रितेश बघेल, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष पवार, चाइल्ड लाइन से रेखा वासनिक एवं थाना बडनगर से एएसआई श्री जीएस पटेल टीम सहित घटना स्थल पर पहुंचे। दल द्वारा परिजनों को तीनो बालिकओं के उम्र सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। दस्तावेजो के अनुसार शफी मोहम्मद की एक नाबालिग़ पाई गई एवं श्री बबलू की पुत्री भी नाबालिग पाई गई। बालिकाओं के परिजनों को बाल विवाह नहीं करने की समझाईश देकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। इस पर दोनों बालिकाओं के परिजनों द्वारा विवाह रद्द करने का निर्णय लिया।