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फसलों के नुकसान पर अब न्यूनतम 5 हजार और अधिकतम 1.20 लाख मिलेंगे


 

    उज्जैन । राज्य शासन द्वारा फरवरी 2018 में हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान तथा भविष्य में होने वाली इसी प्रकार की फसलों के नुकसान पर दिये जाने वाली राहत राशि में वृद्धि की गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 में संशोधन कर दिया गया है।

आदेशानुसार कम मूल्य की फसल की क्षति हो़ने पर अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी। एक कृषक को सभी फसलों के मामलों में देय राशि 5 हजार रूपये से कम नहीं होगी। पहले यह राशि 2 हजार रूपये थी।

इसी तरह, फसल हानि के लिये अथवा फलदार पेड़, उन पर लगे संतरा, नीबू, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलों और पान बरेजा आदि की हानि होने पर किसी भी खातेदार को आर्थिक अनुदान सहायता अधिकतम एक लाख 20 हजार रूपये तक दी जा सकेगी। पहले अनुदान सहायता की अधिकतम सीमा 60 हजार रूपये थी।

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