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दिव्यांगजनों के लिए 6 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश


 

उज्जैन । सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह ने सभी शासकीय विभागों से कहा है कि नि:शक्तजनों के लिये 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण सुनिश्चित कर पद पूर्ति की कार्यवाही निर्धारित समायावधि में पूर्ण की जाये। विभागों से कहा गया है कि यह कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के तत्सबंधित पारित निर्णय तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2017 के परिपालन में की जाये।

ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दायर एक सिविल अपील में निर्देश दिये हैं कि रिक्त पदों की गणना कर तदनुसार नि:शक्तजनों के लिये समय सीमा में पदों का चिन्हांकन किया जाये।

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