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पुराने वेतन निर्धारण का अनुमोदन आवश्यक, सभी कार्यालय प्रमुखों को वेतन विवरण सिस्टम में दर्ज कराने के निर्देश


 

      उज्जैन । राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटराईज्ड वेतन निर्धारण मॉडल में सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत किये जा रहे वेतन निर्धारण प्रकरणों के साथ-साथ 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति तक पूर्व के वेतन आयोगों के दौरान किये गये वेतन निर्धारण का अनुमोदन संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से किया जाना आवश्यक है। संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा श्री जेएस भदौरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी को नियुक्ति दिनांक से एक भी वेतनमान संयुक्त संचालक द्वारा अनुमोदित नहीं है तो उक्त अधिकारी-कर्मचारी का वेतन विवरण नियुक्ति दिनांक से सिस्टम में दर्ज किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे वेतन निर्धारण एवं वेतन विवरण दर्ज कराने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से करवा लें, जिससे कि भविष्य में कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

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