कानून व्यवस्था सम्बन्धी वीसी में ब्लॉक स्तर पर निर्देश जारी, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
उज्जैन । अपर कलेक्टर श्री वसन्त कुर्रे ने बुधवार को बृहस्पति भवन में आयोजित वीसी में सभी खण्ड स्तरीय अधिकारियों को कानून व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस अवसर पर कार्यपालिक दण्डाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक स्थल पर अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन, धरना, रैली, सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखकर ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल कार्यवाही की जाये।
वीसी में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जीएस डाबर ने राजस्व व पुलिस अधिकारी को अपने पास वीडियो कैमरा रखने के लिये निर्देशित किया है, जिससे असामान्य परिस्थितियों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां रिकार्ड की जा सकें। साथ ही सुरक्षा के अन्य संसाधन भी तैयार रखने के लिये कहा गया है। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर शान्ति समिति की बैठक 7 अप्रैल से पूर्व आयोजित करने के भी निर्देश दिये। एडीएम ने कहा कि पेट्रोल पम्प मालिकों को पाबन्द किया जाये कि वे केन, बॉटल आदि में पेट्रोल विक्रय न करें।
एडीएम श्री जीएस डाबर ने इस सम्बन्ध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, शस्त्र प्रदर्शन, डीजे का उपयोग आदि करना प्रतिबंधित किया गया है। आमजन को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा किसी व्यक्ति, संस्था, समाज, धर्म, सम्प्रदाय विरोधी अथवा शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले चित्र, सन्देश, लेख आदि पोस्ट नहीं करेगा।
यह प्रतिबंध वैवाहिक कार्यक्रम, शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियों एवं धार्मिक मान्यता और परम्परागत रूप से आयोजित किये जाने वाले धार्मिक पर्व, स्नान आदि के लिये लागू नहीं होगा। आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा किसी कार्यक्रम के लिये स्थानीय पुलिस अधिकारी से परामर्श कर सशर्त अनुमति दी जा सकेगी। आदेश के उल्लंघन पर भादंसं की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।