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स्कूल संचालक दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे


 

      उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने अशासकीय विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में नवीन प्रवेश लेने वाले एवं अध्ययनरत छात्रों पर किसी विशेष दुकान से सामग्री क्रय करने का दबाव बनाने को रोकने के लिये धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश विगत 24 मार्च को जारी कर दिये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

      कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि विद्यालय पालकों अथवा छात्रों को किसी विशेष दुकान अथवा संस्थान से पाठ्य सामग्री खरीदने हेतु बाध्य नहीं कर सकेंगे। नोटबुक पर विद्यालय का नाम मुद्रित करना प्रतिबंधित किया गया है। विद्यालय की यूनीफार्म पर विद्यालय का नाम, लोगो प्रिंट करवाकर दुकानों से विक्रय करने अथवा एक विशेष दुकान से विद्यालय विशेष की गणवेश बेचना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही बहुत अधिक पाठ्य पुस्तक जो शैक्षणिक रूप से अप्रमाणित है, को निर्धारित करना एवं बच्चों को उनको खरीदने हेतु बाध्य करना भी प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी दुकानदार विक्रेता कापी अथवा किताब का सेट बनाकर विक्रय नहीं करेगा। स्कूल में लगने वाले यूनीफार्म, टाई, बैच, बेल्ट, कवर, स्टीकर का रंग, प्रकार आदि के सम्बन्ध में शिक्षक-पालक संघ बैठक में तय करेगा। इसके बाद घोषणा विद्यालय द्वारा की जायेगी। सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का ही संचालन किया जायेगा।

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