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बाल विवाह रोका, समझाईश दी


 

      उज्जैन । विगत दिनों महिदपुर तहसील के ग्राम हिंगोनिया में बाल विवाह की सूचना मिलने पर महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा विवाह रूकवाकर वर-वधू के परिजनों को समझाईश दी गई। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी ने जानकारी प्राप्त होते ही बाल विवाह निरोधक दल को जितेन्द्र व अनीता का बाल विवाह रूकवाने के निर्देश दिये। दल में संरक्षण अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी, आऊट रीच वर्कर श्री रविकिरण सुमन, चाईल्ड लाईन टीम मेम्बर सुश्री मीना ललावत, थाना राघवी से सहायक उप निरीक्षक श्री लालचन्द शर्मा शामिल थे।

      बाल विवाह निरोधक दल द्वारा परिजनों से वर-वधू के उम्र सम्बन्धी दस्तावेज देखे गये, जिसमें वधू की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई। परिजन को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि विवाह के लिये बालिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं बालक की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है। इस पर परिजनों द्वारा विवाह निरस्त कर बालिका के बालिग होने के पश्चात ही विवाह करने पर सहमति व्यक्त की गई।

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