बिना मुआवजा केडी गेट से इमली तिराहे व कार्तिक चौक सवारी मार्ग चौड़ीकरण प्रकरण
नगर निगम को एक माह में मुआवजा प्रकरण निपटाने का हाईकोर्ट का आदेश
उज्जैन। केडी गेट से इमली तिराहे के चौड़ीकरण व महाकाल सवारी मार्ग के
चौड़ीकरण में नगर निगम उज्जैन द्वारा बिना मुआवजा अधिग्रहण के खिलाफ
एडवोकेट धर्मेंद्र शर्मा के माध्यम से दोनों और से 8 लोगों की रिट पिटीशन
लगाई गई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय की डिविजनल बैंच के न्यायाधीश पीके
जायसवाल व वीरेंद्रसिंह की डबल बेंच की पीठ ने सुना एवं 30 दिनों में
मुआवजा प्रकरणों पर निर्णय करने का दिशा निर्देश दिया है।
पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने बताया कि प्रकरण में केडी गेट से इमली
तिराहे की ओर से सत्यनारायण पंचोली, पुष्पेंद्र पिता हीरालाल, सिराज खान,
अशरफ खान एवं इसी प्रकार कार्तिक चौक से अशोक शर्मा, हरिनारायण व्यास,
नंदकिशोर शर्मा व पुष्पकांता गुप्ता की ओर से रिट पिटीशन लगाई गई थी।