केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ में महिला बन्दियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
उज्जैन । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गजेन्द्रसिंह के मार्गदर्शन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री पदमेश शाह के निर्देश अनुसार गत दिवस केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ के महिला वार्ड में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में प्रमुख रूप से जिला विधिक सेवा अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुझाल्दे, जेलर श्री एमएस रावत, पं.राजेश जोशी, श्री हरिश जौहरी, श्री शेख मोहम्मद, उपस्थित थे। महिला बन्दियों को उनके अधिकारों एवं विधिक सहायता सम्बन्धी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि जिन महिला बन्दियों को अभिभाषकों की आवश्यकता है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासन की ओर से नि:शुल्क अभिभाषक उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके लिये उन्हें जेल अधीक्षक के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना होगा या वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी आवेदन कर सकती हैं।
शिविर में बताया गया कि यह सुविधा तहसील स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक होती है। जहां भी अभिभाषकों की जरूरत होती है, उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अपने पैनल अधिवक्ता नि:शुल्क उपलब्ध कराती है, जिससे कि वे न्यायालय में अपना पक्ष रख सकें। जिला विधिक सेवा अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुझाल्दे ने शासन द्वारा समय-समय पर महिला बन्दियों के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी महिला बन्दियों को दी। उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्रीय जेल में समय-समय पर शिविर आयोजित कर बन्दियों को विधिक साक्षरता, कानूनी सलाह एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि बन्दीगण उचित माध्यम से अपना पक्ष न्यायालय में रख सकें। आभार प्रदर्शन केन्द्रीय जेल के जेलर श्री रावत ने किया। समापन के पश्चात श्री मुझाल्दे ने पैनल अधिवक्ताओं और जेल अधिकारियों के साथ जेल का निरीक्षण भी किया।