top header advertisement
Home - उज्जैन << नवीन किशोर न्याय अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

नवीन किशोर न्याय अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम


 

के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सह कार्यशाला सम्पन्न

      उज्जैन । नवीन किशोर न्याय एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के सम्बन्ध में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को जानकारी देने के उद्देश्य से 27 मार्च को महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा एडवांस कॉलेज उज्जैन में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी ने अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को अवगत कराया कि बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अत्यधिक मामले लम्बे समय तक लम्बित रहते हैं। बाल गृहों के बालकों की बढ़ती संख्या, दत्तक ग्रहण के मामलों में विलम्ब, 16 से 18 वर्ष के बालकों में बढ़ते हुए विधि के उल्लंघन के मामले, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के दायित्वों में परिवर्तन, बाल गृहों में बालकों के प्रति बढ़ते हुए दुर्व्यवहार एवं सुविधाओं के अभाव के कारणों से परिवर्तन किया गया। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण सह कार्यशाला में छात्र-छात्राओं को उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में परिचर्चा कर जानकारी दी गई।

इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री मोहन खंडेलवाल ने किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी के साथ बाल कल्याण समिति की भी जानकारी दी। श्रीमती मीरा जैन ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत संचालित संस्थाओं एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी। अहसास समाज कल्याण समिति की श्रीमती वर्षा व्यास ने महिलाओं से सम्बन्धित घटित अपराध एवं उनके बचाव के बारे में जानकारी दी और छात्राओं को अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में सावधान रहने की बात कही। इसी तरह श्री लोकेन्द्र शर्मा, श्रीमती विद्या व्यास, श्रीमती मीरा जैन आदि ने अधिनियम के सम्बन्ध में छात्र-छात्राओं को जानकारी दी। श्री हरेन्द्रसिंह राठौर ने कार्यशाला में साइबर अपराध के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करें।

Leave a reply