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वेबसाइट तथा मोबाइल एप बनाने में करें आईटी और आधार एक्ट का पालन


 

उज्जैन । वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन तथा मोबाइल एप बनाते समय आईटी एक्ट 2000 एवं आधार एक्ट 2016 का पालन सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मोहम्मद सुलेमान ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

आईटी एवं आधार एक्ट के अनुसार किसी भी तरह की संवेदनशील, निजी तथा वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करना वर्जित है। सभी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन तथा मोबाइल एप में संवेदनशील जानकारी कूटबद्ध (एन्क्रिप्ट) कर संग्रहित की जाय। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, यूएएन, बैंक खाता नम्बर क्रेडिट कार्ड नम्बर और डेबिट कार्ड नम्बर अप्रत्यक्ष (मास्कड़) रूप में सार्वजनिक किये जाये। उदाहरण के लिए XXXX-XXXX-XXXX-1234। आधार नम्बर पर आधारित सेवाओं के प्रदाय में संवेदनशील और निजी जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं की जाये।

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