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नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर को आयोजित होगी


 

उज्जैन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 सितम्बर 2017 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है।

नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी, प्रीलिटिगेशन प्रकरण के अन्तर्गत बैंक ऋण वसूली, श्रम विभाग, जल कर, ऋण वसूली संबंधी विवाद, राजीनामा योग्य धारा-138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्‍तर्गत चैक बाउंस प्रकरण, विद्युत अधिनियम के शमनीय मामले, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय में लम्बित राजस्व प्रकरण,  सिविल प्रकरण का अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों की सहमति से निराकरण किया जायेगा।

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