डिफाल्टर वक्फ कमेटियों को हटाया जायेगा, न्यायालीन प्रकरण होंगें ऑनलाइन
उज्जैन । पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने बताया है कि वक्फ की डिफाल्टर कमेटियों को शीघ्र हटाया जाये। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि धारा 54 के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करें। पारदर्शिता की दृष्टि से सभी न्यायालीन प्रकरणों को ऑनलाइन करने की व्यवस्था करें।
राज्य मंत्री ने वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करने के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ की कृषि भूमि के अतिक्रमण की वसूली राशि तहसीलदार द्वारा वक्फ समिति में जमा कराई जाना सुनिश्चित किया जाये साथ ही वक्फ बोर्ड की ऐसी सम्पत्ति जो खाली हो उस पर फेंसिग कर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अब सम्पत्ति संबंधी शिकायत प्रस्तुत करने पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। वक्फ बोर्ड की पंजीकृत सम्पत्तियों को वेबसाइट पर दर्ज करवाया जाये तथा सर्वे कर वर्तमान में बोर्ड की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाये। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि न्यायालीन प्रकरणों के लिए वक्फ बोर्ड तथा कमेटी के एक ही वकील हों। लंबित प्रकरणों का कार्य-योजना तैयार कर शीध्र निराकरण करें।