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कॉलोनी सेल के प्रभारी अधीक्षण यंत्री तथा उपयंत्री की शिकायत


उज्जैन @वार्ड 47 में उद्यान के नाम पर काॅलोनी सेल के अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आने के बाद से प्रभारी अधीक्षण यंत्री तथा उपयंत्री मामले को दबाने में लगे हैं। प्रथम अपील अधिकारी के निर्देश के 3 महीने बाद भी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी इनके द्वारा नहीं दी जा रही। दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान समाजसेवी ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सीएम हेल्पलाईन में शिकायत की है। 

       शास्त्रीनगर निवासी धनराज गेहलोत के अनुसार नगर निगम के काॅलोनी सेल के लोकसूचना अधिकारी डोंगरसिंह परिहार से वार्ड क्रमांक 47 में कुल कितने उद्यान तथा उनकी लंबाई चैड़ाई कितनी है व कौन सा बगीचा किस स्थान पर किस नाम से स्थापित है के लेआउट सहित उद्यानों के संपूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए 10 मार्च को सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया था। लेकिन सूचना देने के लिए निर्धारित समयावधि के समाप्त हो जाने के बावजूद कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। जानकारी नहीं मिलने के कारण उपायुक्त रविन्द्र जैन के समक्ष प्रथम अपील 9 मई 2017 को की गई। रविन्द्र जैन ने स्थान तथा उद्यान की एक सूची मंगाकर लोकसूचना अधिकारी को सूचना प्रदान करने हेतु निर्देशित भी किया गया। बावजूद इसके सूचना नहीं दी गई। धनराज गेहलोत ने दूसरी अपील राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भोपाल को की। जिसमें शिकायत की कि काॅलोनी सेल के प्रभारी अधीक्षण यंत्री ज्ञानेन्द्रसिंह जादौन तथा उपयंत्री काॅलोनी सेल डोंगरसिंह परिहार द्वारा 10 मार्च 2017 को आवेदन जमा कर सूचना मांगने के बाद भी 9 अप्रैल तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही सीएम हेल्प लाईन पर शिकायत करते हुए मांग की कि लोक सूचना अधिकारी को आदेश दें कि सभी सूचनाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। साथ ही लोकसूचना अधिकारी पर सूचना देने में देरी करने पर 250 रूपये  प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाये और अनुशासनात्मक कार्यवाहीं करें। 

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