राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिये मापदंड तय
उज्जैन 03 अगस्त। भारत शासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश पुस्तिका में
पात्रता के मापदंड एवं सहायता की पात्रता को पुनः स्पष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय
परिवार सहायता योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सहायता प्राप्त होगी।
योजना अन्तर्गत मुख्य जीवकोपार्जक की मृत्यु किसी भी प्रकार से हो जाने पर शोक संतप्त
परिवार को 20 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता दी जायेगी। स्थानीय जांच के बाद मृतक गरीब के
परिवार में ऐसे जीवित सदस्य को पारिवारिक लाभ का भुगतान होगा जो उस परिवार में प्रमुख व्यक्ति
हो। योजनान्तर्गत परिवार में विवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में दम्पत्ति छोटे बच्चों अविवाहित
लडकियां और आश्रित माता पिता तथा अविवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में छोटे भाई-बहन या
आश्रित माता पिता होंगे। ऐसे मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु
में हुई हो। प्रत्येक मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु के मामले में प्रत्येक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले
परिवार को राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत लाभ दिया जायेगा।