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सोशल मीडिया में आपत्तिजनक सन्देश, चित्र, वीडियो, ऑडियो मैसेज भेजने पर 2 माह के लिये पूर्णत: प्रतिबंध


 
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ.आरपी तिवारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के अन्तर्गत लोकशान्ति को बनाये रखने के लिये उज्जैन जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में बिना किसी वैधानिक आधार के सोशल मीडिया जैसे- वॉट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से आपत्तिजनक सन्देश, चित्र, वीडियो, ऑडियो मैसेज, सूचनाएं पोस्ट करना, अग्रेषित करना तथा उसे लाईक करना या ऐसी टिप्पणी करना जिससे उस पोस्ट के प्रति सहमति प्रतीत होती हो, आदि समस्त गतिविधियों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश जारी किये हैं। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सन्देश, चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज पोस्ट नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई सन्देश प्रकाशित नहीं करेगा जो सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील हो या साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा उत्पन्न करता हो या व्यक्तिगत आक्षेप होकर दुष्प्रचार की श्रेणी में आता हो या आतंकवाद से सम्बन्धित हो। महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय, वर्ग, जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी हो। यह आदेश जारी होने की तिथि से दो माह तक के लिये प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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