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वृद्धा रामूबाई के पुत्रों ने धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम लिखाई और अब देखभाल भी नहीं कर रहे, परेशान होकर कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में दिया आवेदन



कलेक्टर श्री मिश्र ने 195 आवेदनों पर जनसुनवाई की 
उज्जैन | कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में जनसुनवाई के दौरान आये 195 आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये। भर्तृहरि नगर विक्रम नगर रेलवे स्टेशन निवासी रामूबाई ने आवेदन दिया कि उनके बेटों द्वारा ग्राम खजुरिया स्थित उनकी कृषि भूमि को धोखाधड़ी कर अपने नाम कर लिया है और अब वे रामूबाई की देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों बेटे, बहुएं और पोतों द्वारा आवेदिका के साथ मारपीट भी की जा रही है। रामूबाई ने निवेदन किया कि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है और जीवन यापन बमुश्किल हो रहा है। अत: उन्हें बेटों से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि दिलवाई जाये। कलेक्टर श्री मिश्र ने इस पर एसडीओ राजस्व को तत्काल आवेदिका के मामले को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
   ग्राम फतेहाबाद अवन्तिपुरा निवासी अन्नपूर्णाबाई पति श्रीराम कुमावत ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि में से प्राकृतिक ढलान से बहने वाले बारिश के जल का रास्ता गांव के कुछ लोगों द्वारा अवरूद्ध कर लिया गया है। इस वजह से उन्हें और आसपास के कुछ किसानों की कृषि भूमि में जलभराव हो रहा है, जिस कारण फसलों में क्षति पहुंच रही है। अत: अवरूद्ध मार्ग को तुरन्त खुलवाया जाये। इस पर तहसीलदार उज्जैन को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
   सेवा सहकारी संस्था दिलौद्री शाखा कनासिया के सदस्यों ने आवेदन देकर शिकायत की कि उक्त शाखा में तकरीबन 700 सक्रिय सदस्य है। पिछले एक साल से संस्था में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता की जा रही है। बचत बैंक खाते में वित्तीय वर्ष 2018-19 के मध्य लेन-देन में लगभग 20 से 25 लाख रुपये का भुगतान फर्जी सदस्यों के नाम से किया गया है। कई सदस्यों द्वारा संस्था में उनके खातों में जमा करवाई गई राशि का इन्द्राज तो किया गया किन्तु न तो उस राशि की रसीद काटी गई और न ही उक्त राशि को वरिष्ठ बैंक में जमा करवाया गया। संस्था के प्रबंधक द्वारा सदस्यों के ऋण खातों में अनियमितता कर यह कार्य किया गया है। अत: इस प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये। कलेक्टर श्री मिश्र ने इस पर डीआरसीएस उज्जैन को पूरे मामले की जांच कर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
   इंदिरा नगर आगर रोड निवासी लालाराम पिता ईश्वरलाल सूर्यवंशी ने आवेदन दिया कि उनके मकान के समीप ही एमपीईबी का सीमेन्ट का पोल लगा है, जिस पर हाई वोल्टेज के विद्युत तार जा रहे हैं और खंबा दो स्थानों से क्रेक हो चुका है तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। वर्तमान में आंधी-तूफान ओर तेज हवाएं चलने के कारण किसी भी दिन अप्रिय स्थिति बन सकती है और जान-माल का नुकसान भी हो सकता है। इस पर एमपीईबी इंदिरा नगर झोन के अधिकारी को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।
   ग्राम बागली तहसील महिदपुर निवासी नाथूलाल पिता जालमसिंह ने आवेदन दिया कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। आवेदक वृद्धावस्था में है और इस वजह से मजदूरी कर पाने में असमर्थ है अत: उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दिलवाई जाये। इस पर तहसीलदार महिदपुर को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
   पंथपिपलई निवासी लोकेन्द्रसिंह पिता तूफानसिंह ने आवेदन दिया कि उनकी कृषि भूमि में आने-जाने और फसल ढोने के एकमात्र रास्ते को निजी कृषि भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है, जबकि वह शासकीय मार्ग है। वर्तमान में बारिश का मौसम आने वाला है और कृषि भूमि की बुवाई और हकाई-जुताई के लिये खेत पर आने-जाने में उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। अगर वे समय पर बुवाई नहीं कर पाये तो उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, इसीलिये बाधित मार्ग को शीघ्र ही खुलवाया जाये। इस पर एसडीएम उज्जैन को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
   ग्राम मतानाकला के समस्त निवासियों ने आवेदन देकर शिकायत की कि उन्हें आज तक किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा शौचालय निर्माण का कार्य भी उनके गांव में पूरा नहीं हो सका है। गांव के सरपंच और सचिव द्वारा इस हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अत: मजबूर होकर गांव वालों को अपनी स्वयं की राशि से शौचालय निर्माण कराना पड़ा है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
   पंवासा निवासी राधाबाई पति भगवान ने आवेदन दिया कि विगत 18 मई को उनके इकलौते पुत्र की कुए में गिरकर डूबने से मौत हो गई थी। घर में जीवन यापन का एकमात्र साधन पुत्र ही था, जिसके द्वारा मजदूरी कर प्रार्थिया का भरण-पोषण किया जाता था। पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाने से अब प्रार्थिया को जीवन यापन में बहुत कठिनाई हो रही है। अत: उसे सहायता राशि उपलब्ध कराई जाये। कलेक्टर ने इस पर तहसीलदार उज्जैन को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
   नागदा निवासी कमलेश दवे ने आवेदन देकर शिकायत की कि उन्होंने सन 2010 में नगर पालिका नागदा के सामने नगर पालिका द्वारा निर्मित कॉम्पलेक्स के तलघर में एक दुकान तकरीबन तीन लाख रुपये में खरीदी थी। खरीदने के बाद उन्हें पता चला कि बारिश के समय दुकान में तकरीबन तीन फीट तक पानी भर जाता है। आवेदक द्वारा कई बार इस सम्बन्ध में लिखित में शिकायत की जा चुकी है, परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसीलिये या तो उनकी समस्या का समाधान किया जाये, अन्यथा उनका पैसा वापस कर दिया जाये। इस पर कलेक्टर श्री मिश्र ने सीएमओ नागदा को तत्काल कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिये। इसी प्रकार अन्य मामलों में कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई की गई।       

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