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23 साल पुराने अपार्टमेंट के उपर अवैध रूप से बना रहे दो तल



कलेक्टर को शिकायत कर कहा बोझ सहन नहीं कर पाएगा अपार्टमेंट, कॉलोनीवासियों ने कहा केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत के दबाव में नहीं हो रही कोई कार्रवाई
उज्जैन। नगर पालिका नागदा द्वारा अनुचित तरीके से जन्मेय अपार्टमेंट के उपर दो तल के भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने के विरोध में कॉलोनीवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया तथा इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा दो तल और बने तो अपार्टमेंट इसका बोझ सहन नहीं कर पाएगा और धस जाएगा। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत के दबाव के कारण नगरीय प्रशासन विभाग कोई भी कार्रवाई करने से बच रहा है। सीएमओ सतीश मटसेनिया, संयुक्त संचालक सोमनाथ झारिया केन्द्रीय मंत्री के दबाव में कोई भी कार्रवाई करने के लिए मना कर देते हैं। 
शिकायत में कहा कि जन्मेजय अपार्टमेंट की नींव 23 वर्ष पूर्व 1996 में रखी थी, और मेंटनेंस नहीं होने के कारण भवन कमजोर हो गया है व दूसरे एवं तीसरे तल का बोझ उठाने लायक नहीं है। ऐसे में नगर पालिका नागदा के अधिकारियों द्वारा अनुचित एवं कूटरचित आधार पर जय कॉलोनाईजर की संचालिका सरोज जैन को 28 जुलाई 2017 को तीसरी एवं चाथी मंजिल के भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी। नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने 18 अक्टूबर 1995 को जी प्लस 3 की अनुमति प्रदान की थी, जो कि एक वर्ष के लिए वैध थी लेकिन उस समय सिर्फ जी प्लस का ही निर्माण हुआ था लेकिन अब 2018-19 में दूसरी वतीसरी मंजिल का निर्माण हो रहा है। उसकी अनुमति वर्तमान में नगर तथा ग्राम निवेश से लेनी थी जो नहीं ली गई। नगर तथा ग्राम निवेश ने पहले 13 हजार 600 वर्गफीट के भूखंड पर अपार्टमेंट बनाने की अनुमति प्रदान की थी लेकिन कॉलोनीनाईजर के पास 12 हजार वर्गफीट के भूखंड की ही रजिस्ट्री है। नगर पालिका नागदा ने पुनःनिर्माण की अनुमति 28 जुलाई 2017 को प्रदान की थी मगर कॉलोनाईजर नवनिर्माण करवा रहा है। कॉलोनीवासियों की शिकायत पर तत्कालीन सीएमओ भविष्यकुमार खोब्रागड़े ने 24 अगस्त 2018 को भवन अनुमति निरस्त कर दी थी लेकिन सीएमओ सतीश मटसेनिया द्वारा 23 मार्च 2019 को पुनः कॉलोनाईजर को भवन अनुमति प्रदान कर दी गई। कॉलोनी के रहवासी कमलेश दवे, सुनील रघुवंशी, दिलीप वाधवानी, रमेशचंद्र केरवार, जितेन्द्र यादव आदि ने कलेक्टर को ज्ञापन भेंट कर कहा कि यह अनुमति नगर तथा ग्राम निवेश एस.के. शर्मा व नगर पालिका नागदा के इंजीनियर आबिद अली व शाहिद मिर्जा के संयुक्त निरीक्षण के आधार पर प्रदान की है। कॉलोनाईजर के पास भूखंड की रजिस्ट्री मानचित्र के अनुसार नहीं है फिर भी नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने व नगर पालिका नागदा के अधिकारियों ने उसे मानचित्र अनुसार बताया है। इसकी जांच होना चाहिये व जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूध्द विधिवत कानूनी कार्यवाही कर दंड दिलवाया जाए। 

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