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उज्जैन की 34 वैध कॉलोनियां फिर से अवैध


उज्जैन । मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के अवैध कॉलाेनियों को वैध किए जाने के फैसले को पलट दिया है। सोमवार को जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इससे जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा कॉलोनाइजर नियम में जोड़ी गई धारा 15 ए को शून्य घोषित कर दिया। इसके प्रभाव से प्रदेश की ऐसी सभी कॉलोनियां अवैैध हो गई हैं, जिन्हें इस धारा के तहत वैध किया जा रहा था। नियमाें का पालन कर बसाई गई कॉलाेनियां इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन प्रदेश में 4 हजार 759 कॉलोनियां वैैध नहीं हो सकेंगी। जिन्हें वैध करने की तैयारी थी। इससे 2 लाख 37 हजार से ज्यादा परिवार प्रभावित होंगे। शिवराज की घोषणा के मुताबिक उज्जैन की 175 अवैध कालोनियां वैध होना थी। इसमें से जो कॉलोनियां सिंहस्थ मेला क्षेत्र और सरकारी जमीन पर बनी थी उन्हें वैध नहीं किया गया था। इसके अलावा 34 कॉलोनियों को वैध करने योग्य माना था। इन काॅलोनियों के लिए नगर निगम ने सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर लोगों से शुल्क जमा कराया था। कुछ काॅलोनियों में शिविर लगाकर शुल्क भी ले लिया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन में भी कोई अवैध कॉलोनी वैध नहीं हो पाएगी।

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