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युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना प्रारम्भ


 

उज्जैन । शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले 21 से 30 वर्ष की आयुवर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने एवं जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राज्य शासन ने ‘मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना’  प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक वर्ष में निर्धारित अवधि तक युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।

योजना का उद्देश्य एवं पात्रता

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में निवासरत 21 से 30 वर्ष की आयुवर्ग के बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। युवाओं की रूचि अनुसार ऐसे ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करवाना है, जिससे भविष्य में उन्हें स्थाई रोजगार प्राप्त हो सके। योजना में पात्रता के लिये युवक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रूपये से कम होना चाहिये। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र के निवासी होना चाहिये। एक जनवरी 2019 को जिनकी आयु 21 से 30 वर्ष के मध्य हो और मनरेगा योजना के जॉबकार्डधारी न हो, योजना में पात्र होंगे।

योजना का स्वरूप एवं उसका क्रियान्वयन

योजना के अन्तर्गत पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिन के लिये चार हजार रूपये प्रतिमाह स्टाईपेंड पर नगरीय निकायों में अस्थाई रोजगार प्रदान किया जायेगा। सम्बन्धित नगरीय निकाय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी। नगरीय निकायों में पंजीयन के दौरान प्रत्येक पात्र युवा से तीन तरह के विकल्प लिये जायेंगे। पहला विकल्प रोजगार प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण लेने हेतु वांछित नगरीय निकाय, दूसरा विकल्प नगरीय निकाय द्वारा चिन्हांकित कार्यों में से तीन कार्यों हेतु विकल्प जैसे- सम्पत्ति कर की वसूली, जल कर की वसूली, सम्पत्ति कर हेतु सर्वे, स्वच्छता में लिये गये क्षेत्र में अस्वच्छ क्षेत्रों का चिन्हांकन तथा तीसरा विकल्प कौशल प्रशिक्षण हेतु निकाय से सम्बन्धित कौशल विकास केन्द्र/सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण की सूची में से तीन विकल्पों का चयन।

युवक-युवती को जो कार्य सौंपा जायेगा, प्रथम 10 दिन में निकाय द्वारा उस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा। अगले 90 दिन में युवकों द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा। इन 90 दिन में पंजीकृत युवा कौशल विकास प्रशिक्षण एवं नगरीय निकाय में रोजगार दोनों साथ-साथ करेगा। निकाय में कार्य के समय के अलावा प्रात:कालीन अथवा सायंकालीन के घंटों में युवकों द्वारा चयनित क्षेत्र में कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिये नोडल विभाग कौशल विकास विभाग होगा। किये गये कार्य का भुगतान चार हजार रुपये प्रतिमाह स्टाईपेंड के नाम से प्रत्येक माह के अन्त में युवकों के बैंक खाते में जमा किया जायेगा। कार्य की अवधि एक माह से कम होने पर समानुपातिक दर से भुगतान किया जायेगा। पंजीकृत युवकों की प्रशिक्षण में उपस्थिति 70 प्रतिशत एवं निकाय के कार्य में 33 प्रतिशत न्यूनतम होना अनिवार्य है।

उच्च स्तरीय परिचालन समिति का गठन

योजना से सम्बन्धित नीतिगत निर्णय लेने तथा विस्तृत प्रावधानों को उपबंधित करने एवं संशोधित करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय परिचालन समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति में सदस्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के आयुक्त रहेंगे। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य रहेंगे।

वार्ड स्तर पर 3 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन

जिलों के नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में जिला कलेक्टर एवं एक तीन सदस्यीय निगरानी समिति जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से गठित की जायेगी। इसमें तीन सदस्य रहेंगे। युवा स्वाभिमान योजना के तहत उसी वार्ड का हितग्राही, युवा स्वाभिमान योजना के तहत प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित उसी वार्ड से दो सक्रिय नागरिक शामिल किये जायेंगे। निगरानी समिति के तीनों सदस्यों को जिला कलेक्टर द्वारा परिचय-पत्र जारी किया जायेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर समय-समय पर नगरीय निकायों में प्रशिक्षण कौशल विकास केन्द्रों प्रशिक्षण सर्विस प्रोवाइडर की बैठक लेकर योजना का सफल क्रियान्वयन करायेंगे। समस्त नगरीय निकायों में पात्र युवकों के पंजीयन हेतु मेपआईटी द्वारा तैयार किये गये पोर्टल www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर लॉगऑन कर सकते हैं। इस हेतु एक मोबाइल एप भी मेपआईटी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में शीघ्र ही शासन द्वारा अवगत कराया जायेगा।

 

युवा अपना पंजीयन पोर्टल पर करा सकते हैं

पात्र अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 12 फरवरी से पोर्टल www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर अथवा सम्बन्धित मोबाइल एप पर ओटीपी आधारित पंजीयन स्वयं अथवा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन कर अभिस्वीकृति पत्र का प्रिंटआऊट प्राप्त कर सकते हैं। 20 फरवरी को पोर्टल द्वारा उन्हें ‘पहले आओ-पहले पाओ’ आधारित कार्य आवंटन तथा चयनित नगरीय निकाय में 21 फरवरी को प्रत्यक्ष रूप से उनकी ऑनबोर्डिंग की जायेगी। इसकी पूर्व सूचना उन्हें उनके मोबाइल पर एसएमएस एवं मोबाइल एप पर दी जायेगी। ऑनबोर्डिंग के समय नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी उनका आधार आधारित सत्यापन करेंगे तथा 21 से 5 मार्च तक नगरीय निकाय स्तरीय 10 दिवसीय प्रशिक्षण संचालित करेंगे। इसके बाद स्टाइपेंड का प्रथम आधार आधारित भुगतान अभ्यर्थी के बैंक खाते में सीधे किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिन्हें द्वितीय बैच में अवसर दिया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

योजना के अन्तर्गत युवा स्वाभिमान में पंजीयन कराना होगा, ऑनबोर्डिंग के समय उपस्थित रहना होगा, सम्बन्धित निकाय में विहित कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, निकाय में विहित कार्य सम्पादित करना होगा, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना होगा।

 

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