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समस्त प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य


 

बिना लायसेंस के कारोबार करना दण्डनीय अपराध

    उज्जैन । खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 की धारा-31 के अन्तर्गत समस्त प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लायसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये खाद्य कारोबार करना अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इसमें बिना लायसेंस के खाद्य कारोबार करने पर छह माह की सजा व अधिकतम पांच लाख रुपये तक जुर्माना एवं बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर अधिकतम दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

    खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समस्त प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ता लायसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर ही खाद्य कारोबार करें और लायसेंस/रजिस्ट्रेशन अपने प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित करें। ऐसे खाद्य निर्माता जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम तक निर्माण करते हैं या ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रुपये तक का कारोबार करते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिसका वार्षिक शुल्क 100 रुपये है। ऐसे खाद्य निर्माता/रिपैकर्स जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक निर्माण करते हैं, उन्हें लायसेंस प्राप्त करना है, जिसका वार्षिक शुल्क तीन हजार रुपये है। जो खाद्य कारोबारकर्ता सालाना 12 लाख रुपये से अधिक का कारोबार करते हैं, उन्हें लायसेंस प्राप्त करना आवश्यक है और उसका वार्षिक शुल्क दो हजार रुपये है। चाटवाले, फेरीवाले, दूधवाले हॉकर्स, एवरफ्रेश छोटे खाद्य कारोबारकर्ता को भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना है और वार्षिक शुल्क 100 रुपये है। खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेन्टर के माध्यम से एवं स्वयं के द्वारा foodlicensing.fssai.gov.in पर जाकर भी किया जा सकता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक ने समस्त प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की है कि शीघ्र ही नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें और कानूनी कार्यवाही से बचें।

    उल्लेखनीय है कि खाद्य कारोबारकर्ता जैसे- निर्माता, थोक, खेरची, डेयरी, फल, सब्जी, उचित मूल्य दुकान, दूधवाले, चाटवाले, नमकीन, मिठाई, अण्डा, आइस्क्रीम, जूस, कुल्फी, झम्मक लड्डू, गोली-चॉकलेट, कंफेशनरी, हाट बाजार एवं मेले में खाद्य सामग्री की दुकान लगाने वाले, प्रसाद, भण्डारा, केटरिंग, हलवाई, आंगनवाड़ी मध्याह्न भोजन, आटाचक्की, मसाला, पानी पतासी ठेलेवाले, गजक, शराब की दुकान, अहाते, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जेल प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक संस्थान में संचालित केंटीन, सिनेमा हॉल केंटीन, अनाज व्यापारी, टिफिन सेन्टर, मेडिकल स्टोर, पान की दुकान, ट्रांसपोर्ट आदि को रजिस्ट्रेशन/लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

 

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