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नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि एवं वार्डों की संख्या सम्बन्धी कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण की जाये -कलेक्टर


 

    उज्जैन । नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आगामी आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि, वार्डों की संख्या का निर्धारण, वार्ड विभाजन एवं आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिये निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री शशांक मिश्र ने नगर पालिक निगम आयुक्त, जिले के नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले के नगरीय निकायों में सीमा वृद्धि, वार्डों की संख्या का निर्धारण, वार्ड विभाजन तथा आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराया जाये।

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 28 फरवरी तक सीमा वृद्धि सम्बन्धी प्राथमिक प्रकाशन, 30 मार्च तक दावे-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अन्तिम प्रकाशन, वार्डों की संख्या का निर्धारण एवं अधिसूचना का प्रकाशन 10 अप्रैल तक किया जायेगा। इसी प्रकार वार्डों की सीमाओं का निर्धारण एवं प्राथमिक प्रकाशन 15 अप्रैल तक और 25 अप्रैल तक दावे-आपत्तियों की सुनवाई तथा उनका निराकरण किया जायेगा। वार्ड विभाजन का अन्तिम प्रकाशन 31 मई तक और वार्डों के आरक्षण सम्बन्धी जिला स्तर पर कार्यवाही 14 जून तक होगी। वार्ड आरक्षण की अधिसूचना एक जुलाई तक जारी की जायेगी। इसी तरह महापौर एवं अध्यक्ष के पदों का आरक्षण 14 जुलाई तक किया जायेगा।

 

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