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लोकसभा निर्वाचन के कार्य में लगने वाले वाहनों में डीजल-पेट्रोल हेतु 21 पेट्रोल पम्प अधिकृत


 

उज्जैन । लोकसभा निर्वाचन के कार्य में लगने वाले वाहनों को डीजल-पेट्रोल अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पीओएल पर्ची से प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मप्र मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑईल आदेश 1980 के खण्ड 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन कार्य के लिये जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर संचालित 21 पेट्रोल पम्पों को अधिकृत किया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत उज्जैन शहर की उज्जैन उत्तर एवं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सीपी शाह एण्ड ब्रदर्स, गोविन्दराम हनुमान प्रसाद, लंगर ऑटो सेल्स एण्ड सर्विस, श्रीगंगा हाईवे एवं सैफी ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल पम्प अधिकृत किये गये हैं। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिये महिदपुर के अनुज फिलिंग स्टेशन, काका फ्यूल्स एवं सागर पेट्रोलियम अधिकृत किये गये हैं। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के लिये बड़नगर के फिलिंग सेन्टर, राजेन्द्र सेल्स सर्विस एवं पाटीदार पेट्रोलियम अधिकृत किये गये हैं। नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के लिये नागदा के ग्रेसिम सहकारी समिति पेट्रोल पम्प, पीटीसी लिमिटेड चौपाल सागर, बीके पेट्रोलियम उन्हेल और खाचरौद के पारिख ऑटो फिलिंग, रूड़ावत पेट्रोलियम पम्प अधिकृत किये गये हैं। इसी प्रकार तराना विधानसभा क्षेत्र के लिये तराना के राजेन्द्र पेट्रोलियम फिलिंग स्टेशन, गजानन्द फिलिंग स्टेशन तथा घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के लिये विनीता पेट्रोलियम नजरपुर और जय नाकोड़ा पेट्रोलियम जैथल पेट्रोल पम्प अधिकृत किये गये हैं।

कलेक्टर ने अधिकृत किये गये पेट्रोल पम्पों के संचालकों को निर्देश दिये हैं कि लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रदाय योग्य पेट्रोल दो हजार लीटर तथा डीजल चार हजार लीटर सुरक्षित रिजर्व स्टाक रखें। पेट्रोल-डीजल का प्रदाय नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा जारी पीओएल स्लिप के आधार पर किया जाये। नोडल अधिकारी द्वारा डीजल-पेट्रोल प्रदाय करने का विधिवत रिकार्ड एवं वाहनों की लॉगबुक का संधारण किया जायेगा। क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी लोकसभा निर्वाचन के लिये पीओएल देने के लिये नोडल अधिकारी होंगे। कलेक्टर ने अधिकृत पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देश दिये हैं कि ब्लेंक रसीद कट्टा पीओएल स्लिम क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायें। पम्पों पर डीजल-पेट्रोल का स्टाक क्षमता अनुसार प्रतिदिन स्टाक रखेंगे और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक को प्रतिदिन स्टाक की सूचना देंगे। चुनाव कार्य में लगने वाले वाहनों में पेट्रोल-डीजल का विक्रय जिला आपूर्ति नियंत्रक एवं राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, सहायक/कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी द्वारा स्लिप पर किया जायेगा। निर्देशों का पालन न करने की दशा में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

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