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मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अन्तर्गत 10 फरवरी तक पोर्टल पर दर्ज करें


उज्जैन । मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अन्तर्गत अन्त्येष्टि/अनुग्रह सहायता में जिन प्रकरणों में श्रमिकों के पंजीयन एवं सत्यापन उपरान्त मृत्यु हो गई है, ऐसे प्रकरणों को पोर्टल पर 10 फरवरी तक समय-सीमा में संशोधित कर दर्ज किया जाये। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने सम्बन्धित नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आयुक्त नगर पालिक निगम एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि 10 फरवरी के पूर्व ऐसे समस्त प्रकरण, जिनमें पंजीयन पश्चात मृत्यु हुई है, का परीक्षण कर पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर लें, ताकि पोर्टल पर स्वीकृति के अनुसार शासन द्वारा राशि अन्तरित की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा 10 फरवरी के पश्चात उपलब्ध नहीं रहेगी, इसलिये अधिकारी समय-सीमा का विशेष ध्यान दें। पोर्टल पर स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित करें। समय-सीमा के पश्चात किसी स्वीकृतकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रकरण स्वीकृत नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

 

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