फसल ऋण माफी योजना शासन की अतिमहत्वपूर्ण योजना है, इसके प्रकरण निराकरण में देरी न हो -कलेक्टर
बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित
उज्जैन । बुधवार को बृहस्पति भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री शशांक मिश्र की अध्यक्षता में बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एलडीएम श्री अरूण कुमार गुप्ता, उप संचालक कृषि श्री सीएल केवड़ा, उप संचालक उद्यानिकी श्री पीएस कनेल, समस्त बैंकों के डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर्स और अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।
बैठक में जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा शिकायतों, सीएम हेल्पलाइन/फसल बीमा शिकायतों, जय किसान फसल ऋण माफी योजना, शासकीय योजनाओं के स्वीकृत ऋण प्रकरणों के निराकरण, स्टार प्रशिक्षण संस्थान- आर सेटी, वार्षिक साख योजना, नॉनपरफारमिंग असेस्ट्स, अल्पसंख्यक वर्ग, एससीएसटी वर्ग एवं महिला व स्व-सहायता समूह को ऋण प्रवाह, शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु ऋण सुविधा की प्रगति और अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने निर्देश दिये कि फसल ऋण माफी योजना शासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। सभी बैंकर्स ऋण माफी से सम्बन्धित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। इसमें किसी भी तरह की देरी न हो। ऋण प्रकरणों में किसानों का पूरा ब्यौरा दिया जाये। फसल बीमा से सम्बन्धित सीएम हेल्पलाइन में जितनी भी शिकायतें जिले में लम्बित हैं, इनका तत्काल निराकरण किया जाये। सीएम हेल्पलाइन में बैंक ऑफ इण्डिया में सबसे अधिक प्रकरण लम्बित पाये गये, जिस पर कलेक्टर श्री मिश्र ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तत्काल निराकरण होना जरूरी है। इसमें अनावश्यक समय बर्बाद न करें। सभी शाखाओं के साथ कॉर्डिनेट कर लम्बित प्रकरणों का निराकरण करें।
कलेक्टर ने कहा कि ऐसे ऋण प्रकरण जिनका निराकरण नहीं हुआ है, इनमें कहां समस्या आ रही है, यह सुनिश्चित किया जाये। जिनका हलका गलत बना है, उनका विधिवत प्रस्ताव बनाया जाये। सभी बैंकर्स फसल बीमा की गाइड लाइन के अनुसार कार्य करें। फसल बीमा अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल का होता है। यदि किसी प्रकरण में हलका गलत दर्ज किया गया है, तो यह स्पष्ट करना होगा कि यह किसकी वजह से गलत हुआ है।
कलेक्टर ने समस्त बैंकर्स से कहा कि पिछली कम्प्लेंट्स की सूची दोबारा उन्हें वितरित की जायेंगी। उसमें नये फार्मेट में ऑप्शन भी दिये जायेंगे कि किस वजह से बीमा प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ। सभी बैंकर्स निर्धारित फार्मेट में उसका जवाब देंगे। फसल ऋण माफी योजना के तहत सभी बैंकर्स को फार्म अपलोड किये गये हैं, उसमें दिये गये बिन्दुओं के अनुसार प्रकरण का वेरिफिकेशन किया जाये। सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लें।
सभी बैंकर्स ऋण प्रकरणों में पात्रता के मापदण्डों के अनुसार कार्य करें। यदि कोई व्यक्ति पात्र न हो तो ऐसे प्रकरणों को भी रेखांकित करें। प्रकरणों के निराकरण में समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें।
बैठक में प्रत्येक माह की 7 तारीख को बैंक मित्र द्वारा पेंशन आपके द्वार के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाये। घर-घर जाकर पेंशनर्स को पेंशन वितरित की जाये। इसके अलावा आरआरसी के जितने लम्बित प्रकरण हैं, उनका निराकरण अगली बैठक के पूर्व किया जाये। शासकीय योजनाओं के तहत ऐसे प्रकरण, जिनमें ऋण स्वीकृत हो गया है, उनके निराकरण में देरी न करें।