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पत्नी और बेटे ने मकान से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने को किया मजबूर



परेशान होकर नागदा के शैलेन्द्र कुमार ने कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में दिया आवेदन 
उज्जैन | कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में जनसुनवाई में आये 100 से अधिक आवेदनों पर तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिये। नागदा निवासी शैलेन्द्र कुमार जैन पिता राजमल जैन ने आवेदन दिया कि उनकी पत्नी और साले द्वारा धोखाधड़ी कर उनके स्वयं के मालिकाना हक के मकान पर कब्जा कर लिया गया है। उनका पुत्र जो अहमदाबाद में एक बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, उसके द्वारा भी आवेदक को किसी प्रकार का आश्रय या सहायता नहीं दी जा रही है, जिसके कारण आवेदक को वृद्धावस्था में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पूर्व में सम्पन्न परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद आवेदक मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन भाग्य को इतने पर भी आवेदक पर तरस न आया। कुछ दिन पूर्व दांहिने हाथ में लकवा हो जाने से अब आवेदक किसी भी तरह की मजदूरी करने में भी असमर्थ है। आवेदक ने जब कलेक्टर के समक्ष जीवन निर्वाह के लिये गुहार लगाई, तो मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने एसडीओ नागदा को निर्देश दिये कि आवेदक के प्रकरण में माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जाये।
   पानबिहार तहसील घट्टिया निवासी अनवर मोहम्मद खान पिता गुलाम मोहम्म्द खान ने आवेदन दिया कि उनके पिता जल संसाधन विभाग उपखण्ड घट्टिया में समयपाल के पद पर कार्यरत थे। कुछ दिन पहले उनके पिता का सेवाकाल के दौरान आकस्मिक निधन हो गया है, अत: उन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की जाये। इस पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
   पंवासा मक्सी रोड निवासी राधेश्याम राठौर पिता अंबाराम ने आवेदन दिया कि उन्होंने सन 2013 में एक लोडिंग वाहन खरीदा था, जिसका फायनेंस उन्होंने इन्दौर स्थित एक निजी कंपनी से करवाया था। आवेदक द्वारा फायनेंस की किश्तों का भुगतान समय पर किया गया। जब आवेदक ने गाड़ी फायनेंस करवाई थी, तब कंपनी द्वारा गाड़ी का बीमा करवाने की कोई शर्त अनुबंध में नहीं थी, लेकिन आवेदक जब गाड़ी की सभी किश्त पूरी होने के बाद कंपनी से एनओसी लेने गया तब उसे बताया गया कि 25 हजार रुपये बीमे के अतिरिक्त देने होंगे, जबकि बीमे की कोई शर्त पहले नहीं थी, अत: सम्बन्धित कंपनी के विरूद्ध बेवजह वसूली के मामले में कार्यवाही की जाये। इस पर थाना प्रभारी चिमनगंज को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
    ग्राम लसुड़िया नाहटा तहसील महिदपुर लालसिंह पिता रतनसिंह ने आवेदन दिया कि गांव में उनके स्वामित्व की कृषि भूमि पर समीप की भूमि के मालिकों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। आवेदक द्वारा भूमि से कब्जा हटाने की बात करने पर उक्त लोगों द्वारा आवेदक को जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन अग्रेषित किया गया।
    एकता नगर निवासी कालूराम पिता पूराजी ने आवेदन दिया कि वे बीपीएल हैं और मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास रहने के लिये घर नहीं है, अत: उन्हें मकान का पट्टा दिलवाया जाये। इसी प्रकार वीर दुर्गादास मार्ग दानीगेट निवासी राजूबाई पति संतोष ने आवेदन दिया कि उनके पति दिव्यांग हैं और उनके पास रहने के लिये कोई आवास नहीं है, जिसके तहत उन्हें आवास आवंटित किया जाये। इन दोनों प्रकरणों पर आयुक्त नगर पालिक निगम को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
   निनौरा निवासी सोनूबाई पति राकेश ने आवेदन दिया कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं और उनके पति भी अक्सर बीमार रहते हैं। पिछले कुछ महीने से उनके यहां बिजली का बिल अत्यधिक आ रहा है, जिसकी राशि अब बढ़कर 11 हजार रुपये हो गई है, जिसे चुकाने में वह असमर्थ है, अत: प्रार्थिया का बिजली का बिल माफ किया जाये। इस पर एमपीईबी पंथपिपलई के प्रभारी अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
    घट्टिया निवासी शान्तिबाई पति रूगनाथ ने आवेदन दिया कि कुछ समय पहले उनके पुत्र कालू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराने के आदेश हुए थे, परन्तु आज दिनांक तक उन्हें राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। इस पर तहसीलदार घट्टिया को मामले की जांच कर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार कलेक्टर, एडीएम और अन्य अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई में आये अन्य आवेदनों पर कार्यवाही की गई।                                 

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