‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के तहत ग्राम पंचायतों में आवेदन कर सकते हैं किसान
2 लाख तक का ऋण माफ होगा, 5 फरवरी अन्तिम तिथि
उज्जैन । ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के तहत ग्राम पंचायतों में आवेदन-पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। किसान अपने आवेदन 5 फरवरी तक प्रस्तुत कर सकेंगे। ऋण माफी योजना के तहत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रूपये तक की सीमा तक पात्रता अनुसार ऋण माफी का लाभ दिया जायेगा।
राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 31 मार्च 2018 तक की स्थिति में यदि किसान के नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि रेगुलर आऊटस्टेंडिंग लोन के रूप में दर्ज है। जिन किसानों का 31 मार्च 2018 की स्थिति में रेगुलर आऊटस्टेंडिंग लोन था तथा 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भी पटा दिया गया है, तो उन्हें भी योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना अन्तर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से राज्य के कोष से राशि पात्र किसानों के फसल ऋण खाते में जमा कराई जायेगी। अत: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को फसल को ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग एवं अभिप्रमाणित कराना आवश्यक होगा। जिन किसानों के फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीड नहीं है, उनको आधार सीडिंग का अवसर प्रदान किया जायेगा।
सूची का प्रकाशन किया गया
उज्जैन जिले में 15 जनवरी से सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों की फसल ऋण माफी के पोर्टल से रेगुलर आऊटस्टेंडिंग लोन अथवा कालातीत लोन की आधार सीडेड ऋण खातों की हरी सूचियां तथा गैर आधार सीडेड ऋण खातों की सफेद सूचियां प्राप्त कर ग्राम पंचायतों में प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया गया है। सूची प्रकाशन के उपरान्त किसानों से कहा गया है कि जिन किसानों का हरी सूची में नाम दर्ज है वे हरे रंग के आवेदन-पत्र तथा जिनके सफेद सूची में नाम दर्ज हैं वे सफेद रंग के आवेदन-पत्र में अपना आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। हरी एवं सफेद सूची में प्रदर्शित नाम एवं विवरण के सम्बन्ध में दावे एवं आपत्ति गुलाबी सूची में प्रस्तुत करना होंगे। तीनों तरह के आवेदनों की जानकारी 26 जनवरी को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में दी जायेगी। ऐसे किसान जो 26 जनवरी तक आवेदन-पत्र नहीं भर पायेंगे, उन्हें 5 फरवरी तक का समय दिया गया है।