ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने की कार्यवाही समय-सीमा में की जाये -कलेक्टर श्री मिश्रा
उज्जैन । कलेक्टर श्री शशांक मिश्रा ने उज्जैन जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिये हैं कि उज्जैन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 114 दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोलने की कार्यवाही की जाना है। इनमें तराना में 25, महिदपुर में 39, बड़नगर में 11, घट्टिया में 22, उज्जैन ग्रामीण में 17 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खोली जाना हैं। इन दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने के लिये वेब साइट www.nfsa.samagra.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन 22 जनवरी 2019 तक आमंत्रित किये गये हैं।
दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान खोलने की कार्यवाही समय-सीमा में करने हेतु पात्र संस्थाओं से आवेदन करने के लिये स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। पात्र संस्थाओं द्वारा पूर्ण एवं सही आवेदन भरकर ऑनलाइन आवेदन करने के लिये पात्र संस्थाओं और स्वसहायता समूहों इत्यादि की कार्यशाला आयोजित की जाये और उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाये।
कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में दुकान खोलने की कार्यवाही, पात्र संस्थाओं की सूची (शासन के परिपत्र एवं नोटिफिकेशन सहित) से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाये। दुकान आवंटन हेतु अनुविभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा संलग्न निर्धारित समय-सीमा में दुकान आवंटन की कार्यवाही करने की पाबन्दी रखी जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाये। दुकानविहीन शेष ग्राम पंचायतों की सूची दुकान आवंटन की कार्यवाही समय-सीमा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय इत्यादि प्रमुख शासकीय कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा की जाये। निर्धारित समय-सीमा में अनुविभाग में दुकानविहीन शेष ग्राम पंचायतों में दुकान खोलने की कार्यवाही पूर्ण की जाये। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि दुकान आवंटन से एक भी ग्राम पंचायत शेष न रहे।
कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि दुकान आवंटन की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से अपने-अपने अनुविभाग में कराई जाना सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर द्वारा साप्ताहिक टीएल बैठक में भी दुकान आवंटन की कार्यवाही की नियमित समीक्षा की जायेगी।
जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि पात्र संस्थाओं की सूची www.food.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं निर्देश की प्रति जिला खाद्य कार्यालय उज्जैन एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।
उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम-1060 की धारा-10 की उपधारा-1 के अन्तर्गत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी, महिला स्वसहायता समूह और संयुक्त वन प्रबंधन समिति पात्र है। इच्छुक संस्थाओं द्वारा दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने के लिये 22 जनवरी तक आवेदन ऑनलाइन भरे जायेंगे। आवेदन-पत्र का प्रारूप और निर्देश की प्रति खाद्य विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध है।