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किसानों द्वारा भरे जाने वाले तीनों किस्म के आवेदन पत्रों की जानकारी 26 जनवरी को ग्रामसभा की बैठक में अनिवार्य रूप से दी जाये


 

आवेदन-पत्र हर हालत में ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें

मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने वीसी के माध्यम से संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को दिये निर्देश

    उज्जैन । मुख्य सचिव श्री एसआर मोहन्ती ने वीसी के माध्यम से प्रदेश के समस्त संभागायुक्तों एवं कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत किसानों द्वारा भरे जाने वाले तीनों किस्म (हरा, सफेद एवं गुलाबी) के आवेदन-पत्रों की जानकारी 26 जनवरी को ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य रूप से दी जाये। आवेदन-पत्र हर हालत में ग्राम पंचायत स्तर तक शीघ्र पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। ऋण माफी वाले किसानों की सूची सम्बन्धित बैंकों की ब्रांचों में तथा ग्राम पंचायतों में शीघ्र लगाई जाये।

    मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाये। समय पर योजना का क्रियान्वयन पूरा हो। वीसी में डॉ.राजेश राजौरा ने योजना के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पॉवर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से यह जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर्स की जिज्ञासाओं का समाधान भी डॉ.राजेश राजौरा ने किया। संभागायुक्त श्री अजीत कुमार, कलेक्टर श्री शशांक मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप जीआर, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री पवन जैन, जिले के समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारी तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारी वीसी में शामिल हुए।

    वीसी के उपरान्त बृहस्पति भवन में कलेक्टर श्री शशांक मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम जिला पंचायत में बनाया गया है, उसी तरह तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाये। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

    उल्लेखनीय है कि योजना के क्रियान्वयन के लिये जिले की 609 ग्राम पंचायतों में पंचायतवार दलों का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं तृतीय वर्ग कर्मचारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायतवार गठित दल को योजना अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत प्रशिक्षण जनपद स्तर पर दिया जा चुका है। भोपाल स्तर से जिले को हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिनको ग्राम पंचायतों पर शीघ्र उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋणी किसानों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना की चरणबद्ध रूपरेखा तैयार किये जाकर योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है। मैदानी अमले द्वारा मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का जिले की ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिले में 8 जनवरी से फसल ऋण खातों में आधार सीडिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों एवं बैंक शाखा के पटल पर आज से सूचियों का प्रदर्शन

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन द्वारा पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल प्रबन्धन का कार्य सक्षम तकनीकी संस्था के सहयोग से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया गया है। जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण में जिले में स्थित समस्त राष्ट्रीकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों की फसल ऋण माफी के पोर्टल से उपरोक्त अवधि के Regular Outstanding loan तथा NPA/कालातीत लोन की आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूचियाँ तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूचियाँ प्राप्त कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर मंगलवार 15 जनवरी 2019 से प्रदर्शित करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

सूची प्रकाशन के उपरान्त आधारकार्ड सीडेड (हरी सूची) के किसानों सें हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची चस्पा होने के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ-लाईन प्राप्त किए जाएंगे। किसानों द्वारा भरे गये तीनों किस्म के आवेदन पत्रों (हरे, सफेद तथा गुलाबी) की जानकारी 26 जनवरी को ग्रामसभा की बैठक में दी जाएगी। ऐसे किसान जो 26 जनवरी तक आवेदन पत्र नहीं भर पाये हैं, उन्हें दिनांक 05 फरवरी, 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा कराये जाने का समय दिया जाएगा।

आधारकार्ड सीडिंग का कार्य मंगलवार 15 जनवरी से प्रारम्भ होकर 05 फरवरी तक प्रत्येक बैंक शाखा/समिति में किया जाएगा। उक्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिये जिला कलेक्टर ग्रामवार तथा बैंक शाखा/समिति वार कार्यक्रम नियत करेंगे। बिना आधार कार्ड सीडिंग अथवा बिना आवेदन पत्र भरे किसी किसान को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

किसान द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि हैं, उस ग्राम पंचायत में ऑफ-लाईन आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा। आवेदन पत्र में आधार कार्ड की छायाप्रति तथा ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण खाता पास बुक के मुख्य पृष्ठ की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) से ऋण की स्थिति में बैंक ऋण खाता प्राप्त बुक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसान की कृषि भूमियाँ अनेक ग्राम पंचायतों में हैं तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में (जिसमें सामान्यत: निवास हो) समस्त कृषि भूमियों के लिए फसल ऋण की जानकारियाँ एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होंगी। प्रत्येक ऑफ लाईन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ग्राम पंचायत (नगरीय क्षेत्र की सीमा में कृषि भूमि होने पर नगरीय निकाय) द्वारा आवेदक को प्रदान की जाएगी।

समस्त ऑफ लाईन आवेदनों का कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अथवा कलेक्टर द्वारा जिले में निर्धारित केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत स्थलों पर डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी से किया जाएगा। नियत शासकीय कर्मचारी द्वारा ऑफ लाईन आवेदन से पोर्टल पर इन्ट्री का सत्यापन करने उपरान्त ही पोर्टल पर संबंधित ऑफ लाईन आवेदन की जानकारी अपलोड की जाएगी। जानकारी पोर्टल पर अपलोड होती ही SMS  से किसान के मोबाईल पर आटोमेटेड रूप से सिस्टम द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर पोर्टल के ऑन लाईन आवेदन की प्रतिलिपि भी आवेदक को उपलब्ध कराएंगे। जिन किसानों ने ऑफ लाईन आवेदन में आधार कार्ड नंबर या ऋण बैंक खाते का नम्बर नहीं दिया है, उनके आवेदन पत्र की पूर्ति हेतु पृथक से समय दिया जाएगा।

 

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