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सीईओ जिपं ने 4 सरपंचों को सरपंच पद से पृथक कर 6 वर्ष की कालावधि के लिये निर्हित किया


 

    उज्जैन । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर ने मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अन्तर्गत जिले की 4 ग्राम पंचायतों के सरपंच को अपने पद से पृथक कर 6 वर्ष की कालावधि के लिये निर्हित किया है।

जिन सरपंचों को पद से पृथक किया गया है, उनमें जिले की जनपद पंचायत महिदपुर की ग्राम पंचायत बरखेड़ी बाजार की सरपंच अनीता चौहान, जनपद पंचायत खाचरौद की ग्राम पंचायत नवादा की सरपंच गीताबाई, ग्राम पंचायत रानीपिपल्या के सरपंच बद्रीलाल सोलंकी और ग्राम पंचायत उमरना की सरपंच दाखाबाई है। इन चारों सरपंचों की शिकायतों की जांच के उपरान्त इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा करने में दोषी पाये जाने पर इन्हें सरपंच पद से पृथक किया गया है।

 

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