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आईएफएमआईएस के मॉड्यूल्स में आंशिक संशोधन


 

    उज्जैन । संचालनालय कोष एवं लेखा के संचालक ने प्रदेश के समस्त कोषालय अधिकारियों को परिपत्र जारी कर निर्देश दिये हैं कि आईएफएमआईएस के विभिन्न मॉड्यूल्स में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करने के लिये समय-समय पर दर्ज की गई शिकायतों के समाधान हेतु साफ्टवेयर में सुधार किया गया है। वेतन निर्धारण के लिये यदि सातवें वेतनमान में 1 जुलाई का विकल्प लिया गया है तो आगामी डीएनआई अगले वर्ष की 1 जुलाई निर्धारित होगी। यदि विकल्प 1 जुलाई का लिया गया है और 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट पड़ता है तो इंक्रीमेंट लगाने के पश्चात सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जायेगा।

    जारी आदेश के अनुसार संयुक्त संचालक के अप्रूवल की स्क्रीन पर रिजेक्ट बटन को हटा दिया गया है, अर्थात अब संयुक्त संचालक वेतन निर्धारण प्रकरण को आपत्ति में वापस प्रेषित कर सकेगा, परन्तु वेतन निर्धारण रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। समयमान वेतनमान के पश्चात पदोन्नति उसी ग्रेडपे पर पदोन्नति हुई है, तब वेतन वृद्धि का लाभ नियमानुसार दिया जायेगा। प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ श्रेणी यदि जुलाई के पूर्व दी गई है, तब वेतन वृद्धि के लिये न्यूनतम 6 माह की अवधि आवश्यक होगी। एक ही वित्तीय वर्ष में 2 समयमान का विकल्प लेने पर जुलाई माह में 1 इंक्रीमेंट कम होगा। यदि किसी कर्मचारी को 1 जून 2016 को दण्ड दिया गया है और विकल्प 1 जनवरी 2016 का लिया गया है, तब सातवें वेतनमान में बढ़ी हुई बेसिक पर वेतन निर्धारित किया जायेगा, अर्थात दण्ड का कोई प्रभाव नहीं होगा। समयमान और उसके पश्चात विशेष इंक्रीमेंट का इवेंट की गणना समान वित्तीय वर्ष में दर्ज करने पर नई ग्रेडपे का इंक्रीमेंट भी गणना में लिया जायेगा।

    परिपत्र के अनुसार पेस्केल के साथ पे कमिशन भी जोड़ा जाना अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी के पास आईएफएमआईएस के लिये कोई रोल दिया गया है, तब उस कर्मचारी को कार्यमुक्त करने के पहले प्रत्येक चार्ज के लिये किसी अन्य कर्मचारी को प्रभार देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार मेडिकल बिल में दवाई की कीमत अब मेन्युअली भरी जा सकती है। यूजर द्वारा भरी गई कीमत के अनुसार ही दवाई की कीमत की गणना होगी। अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा 240 से 300 की गई है, परन्तु सेवा निवृत्ति पर अर्जित अवकाश नगदीकरण की सीमा एवं शर्तें यथावत हैं। टीए देयक में दूरी, किराया एवं दैनिक भत्ता की फील्ड एडीटेबिल रखा गया है। प्रस्थान एवं आगमन के लिये समान दूरी होने की शिकायत हटा दी गई है। टीए नियमों में प्रावधान अनुसार आवेदन 1 वर्ष के अन्दर सिस्टम में प्रविष्ट किया जा सकता है।

 

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