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मौसम आधारित फसल बीमा का प्रचार रथ रवाना


 

उज्जैन। संभागायुक्त  श्री अजीत कुमार एवं कलेक्टर श्री शशांक मिश्रा ने गत दिवस मौसम आधारित फसल बीमा योजना का प्रचार रथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ।इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर एवं उप संचालक उद्यान  श्री बी एस कनेल तथा एचडीएफसी एर्गो के अधिकारी श्री श्रीवास्तव मौजूद थे।

मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा

करवाने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी

    भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिये मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित है। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेकर किसान अपनी उद्यानिकी फसलों को संरक्षित कर सकते हैं। योजना के तहत रबी मौसम में बीमा कराने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। अऋणी कृषक बीमा के लिये निकटवर्ती बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं।

    इस योजना के माध्यम से किसान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश, कम-अधिक तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, वायु की तीव्रता, ओलावृष्टि आदि से अपनी फसलों को संरक्षित रख सकते हैं।

    इस योजना के तहत रबी मौसम में टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी पर बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 82030 रूपये, अंगूर पर 195000 रूपये, हरे मटर पर 34125 रूपये, लहसुन पर 63100 रूपये, धनिया पर 34125 रूपये, आम पर 68315 रूपये, अनार पर 163800 रूपये, आलू पर 63050 रूपये और प्याज पर 63100 रूपये की राशि का बीमा प्रति हेक्टेयर होगा।

    उद्यानिकी फसलों का बीमा करवाने पर बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होगा। इस तरह उज्जैन जिले में टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी के लिये 4101 रूपये प्रति हेक्टेयर, अंगूर के लिये 9750 रूपये प्रति हेक्टेयर, हरी मटर के लिये 1706 रूपये, लहसुन के लिये 3155 रूपये, धनिया के लिये 1706 रूपये, आम के लिये 3415 रूपये, अनार के लिये 8190 रूपये, आलू के लिये 3152 रूपये तथा प्याज के लिये 3155 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की राशि देना होगी।

    मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित स्वचलित मौसम केन्द्रों के आंकड़ों की अनुमोदित टर्मशीट से गणना कर दावों का आंकलन किया जायेगा और दावा राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा। अऋणी कृषक बीमा कराने के लिये अपने सम्बन्धित बैंक जहां कृषक का ऋण/बचत बैंक खाता हो या सीएससी सेन्टर पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके खाते से प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं। दस्तावेजों में भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत), पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव-पत्र, पहचान-पत्र (पहचान प्रमाण-पत्र राशन कार्ड, पेनकार्ड आदि) और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से संलग्न करना होंगे।

 

योजना के लाभ

    इस योजना के अन्तर्गत समस्त कृषक, जो अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं, लाभ ले सकते हैं। अधिसूचित उद्यानिकी फसलों के लिये 5 प्रतिशत प्रीमियम दर निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत स्थानीय ओलावृष्टि जोखिम से भी कवर किया जायेगा, लेकिन ओलावृष्टि जोखिम अन्तर्गत बीमा कंपनी को कृषक द्वारा कंपनी के टोलफ्री नम्बर 18002660700 पर 72 घंटों में देनी होगी। बीमा का लाभ लेने के लिये और योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये उक्त नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।    

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