शासकीय कर्मियों को देय (मृत्यु -सह-सेवानिवृत्ति उपादान) ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये हुई
न्यूनतम पेंशन एवं परिवार पेंशन अब 7 हजार 750 रूपये होगी
उज्जैन । राज्य शासन ने दिनांक 1 जनवरी 2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों की पेंशन/परिवार पेंशन के हित लाभों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। अब पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन सांराशिकरण, अवकाश नगदीकरण का निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में पूर्व में भुगतान राशि समायोजित करते हुये किया जाएगा।
वित्तर विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के शासकीय कर्मियों को देय (मृत्यु- सह- सेवानिवृत्ति उपादान) ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दी गई है। इसी तरह पेंशन और परिवार पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि अब 7 हजार 750 रूपये (वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) की गई है। राज्य शासन ने पेंशन / परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमश: 50 एवं 30 प्रतिशत निर्धारित किया है।