जनसुनवाई में 46 आवेदनों पर सुनवाई कर निराकरण के निर्देश जारी किये गये
उज्जैन । जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को स्थानीय बृहस्पति भवन सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में आये नागरिकों, ग्रामीणों के आवेदनों पर संयुक्त कलेक्टर श्री रजनीश श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए सम्बन्धित विभागों की ओर निराकरण के दिशा-निर्देश जारी किये। जनसुनवाई में भूमि सम्बन्धी अधिकतर आवेदनों के निराकरण के लिये सम्बन्धित एसडीएम या तहसीलदारों की ओर निर्देश जारी किये गये। पुलिस कार्यवाही से सम्बन्धित आवेदन पुलिस अधीक्षक उज्जैन की ओर प्रेषित किये गये। जिला स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई में उपस्थित थे।
जनसुनवाई में उज्जैन की श्रीमती रामकन्याबाई ने आवेदन दिया कि उसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की योजना के तहत ग्राम पंवासा में नवनिर्मित आवास भवन के लिये आवेदन दिया गया है, परन्तु उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अत: उसे किश्तों में राशि भरने की सुविधा दी जाये। इसी तरह ग्राम पंथपिपलई की गुलाबाई पति भेरूलाल ने आवेदन दिया कि उसकी भूमि पर रूढ़ीगत रास्ता अन्य पड़ोसी व्यक्तियों द्वारा बन्द कर दिया गया है। रास्ता तुरन्त खुलवाया जाये। तहसीलदार उज्जैन को कार्यवाही के निर्देश इस आवेदन पर दिये गये। इसी तरह फ्रीगंज निवासी विजयराव सालुंके ने आवेदन दिया कि उसके पुत्र को गंभीर बीमारी है, डायलिसिस चल रहा है, अत: उसको मदद दी जाये। बीपीएल राशन कार्ड भी बनाया जाये। आवेदन पर स्वास्थ्य तथा नगर निगम को निर्देश जारी किये गये।
जनसुनवाई में खाचरौद क्षेत्र निवासी मोहनलाल ने आवेदन दिया कि उसकी ग्राम लसुड़ावन में पट्टा भूमि के रिकार्ड से हस्तलिखित खसरा बी-1 तथा नक्शे की प्रतिलिपि नहीं दी जा रही है। आवेदन पर तहसीलदार खाचरौद को निर्देशित किया गया। आवेदिका मनुबाई ने आवेदन दिया कि उसके स्वामित्व की कृषि भूमि सायरखेड़ी तहसील उज्जैन में है। उसकी भूमि से गांव के कुछ लोग
पारम्परिक मार्ग का स्थान बदलकर निकालना चाहते हैं। इसके लिये वे षड़यंत्र कर रहे हैं। उसने जमीन की नपती करवाकर बीच में सरकारी रास्ता बनवाने की मांग करते हुए कहा कि गांव के कुछ लोग उसकी जमीन से रास्ता निकलवाना चाहते हैं। मनुबाई ने जमीन का विधिवत सीमांकन करवाने की मांग की। उसके आवेदन पर एसडीएम उज्जैन को कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
जनसुनवाई में ग्राम कढ़ाई के आवेदन बाबूलाल ने आवेदन दिया कि वह अत्यन्त गरीब है। उसके पास रहने के लिये मकान नहीं है, अत: उसे आवास तथा आर्थिक सहायता दिलवाई जाये। आवेदन पर सम्बन्धित विभाग को दिशा-निर्देश दिये गये।