किशोर एक वर्ष के लिए जिला बदर
उज्जैन । अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने नागदा तहसील के पुलिस थाना नागदा के अंतर्गत ग्राम पालकी निवासी किशोर पिता रामसिंह को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगामी एक वर्ष के लिए उज्जैन जिले से जिला बदर किया है। एडीएम ने किशोर पिता राम सिंह को निर्देशित किया है कि वह उज्जैन जिले से 24 घंटे के अंदर बाहर चला जाए और बिना अनुमति के उज्जैन जिले व उससे लगे राजस्व जिलों की सीमाओं में प्रवेश न करें। यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वह पेशी दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित हो सकेगा किंतु इसके पूर्व संबंधित थाना क्षेत्र को लिखित सूचना देनी होगी। उक्त आदेश 31 मार्च को जारी कर दिया गया है और यह आदेश एक अप्रेल को अपरांह 4 बजे से प्रभावशील हो जाएगा।