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विक्रम कीर्ति मन्दिर का किराया निर्धारित



    उज्जैन । श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति द्वारा विक्रम कीर्ति मन्दिर का किराया निर्धारित कर दिया गया है। सुसज्जित एवं सर्वसुविधायुक्त विक्रम कीर्ति मन्दिर का मुख्य सभागृह वातानुकूलित 02 पृथक-पृथक शिफ्टों में प्रात: 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक एवं शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक का 08-08 हजार रूपये किराया निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार ओपन स्टेज 02 पृथक-पृथक शिफ्टों में प्रात: 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक एवं शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक का किराया 03-03 हजार रूपये और सभागृह के सामने एवं बांयी ओर के खुले क्षेत्र का पृथक-पृथक शिफ्टों में प्रात: 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक एवं शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक किराया 02-02 हजार रूपये निर्धारित किया गया है।

    मन्दिर प्रबंध समिति प्रशासक श्री अवधेश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम कीर्ति मन्दिर में फुल सेन्ट्रलाइज एसीयुक्त ऑडिटोरियम, 305 कुर्सियों से युक्त ऑडिटोरियम (205 कुर्सी नीचे और 100 बालकनी में), 405 कैपिसिटी का खुला मंच मय साउण्ड सिस्टम, साउण्ड सिस्टम के साथ अकॉस्टिक ऑडिटोरियम हॉल, स्टेज विथ वूडन फ्लोर, 05 मैकेनिकल कर्टन, 02 ग्रीन रूम विथ ऑडिटोरियम एवं 02 ग्रीन रूम विथ ओपर थिएटर, पॉवर फाइटिंग सिस्टम, 200 फ्री फंक्शन लॉबी तथा पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था है। विक्रम कीर्ति मन्दिर आवंटन के लिये इच्छुक व्यक्ति या संस्था अपना आवेदन कार्यक्रम के 07 दिन पूर्व मन्दिर प्रशासक कार्यालय में दे सकते हैं। ऑडिटोरियम रिक्त होने पर ही आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। ऑडिटोरियम जिस उद्देश्य के लिये आरक्षित करवाया गया है, उसी के लिये उसका उपयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा। ऑडिटोरियम के आरक्षण शुल्क के साथ सुरक्षा निधि 10 हजार जमा कराना अनिवार्य होगा। आरक्षण के पश्चात यदि सम्बन्धित संस्था द्वारा कार्यक्रम तिथि परिवर्तित की जाती है तो परिवर्तित तिथि के आवेदन के साथ पिछली जमा की गई राशि के ऑडिटोरियम किराये का 25 प्रतिशत शुल्क अतिरिक्त जमा करना होगा और यदि आवंटन रद्द किया जाता है तो जमा की गई राशि में से 20 प्रतिशत राशि काटकर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रकार के भुगतान अकादमी द्वारा क्रॉस चेक के माध्यम से संस्था को किये जायेंगे।

    ऑडिटोरियम एवं परिसर में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों, मद्यपान एवं मांसाहार का सेवन वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर संस्था को स्थाई रूप से प्रतिबंधित किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में बिना कारण बताये किसी भी संस्था को आवंटित आरक्षण आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति का रहेगा। कीर्ति मन्दिर ऑडिटोरियम का आरक्षण 60 दिवस पूर्व नहीं किया जायेगा।

    विक्रम कीर्ति मन्दिर के आवंटन का समय अधिकतम 05 घंटे होगा। निश्चित समय-सीमा के बढ़ने पर प्रतिघंटे 01 हजार रूपये अतिरिक्त शुल्क देना अनिवार्य होगा। ऑडिटोरियम की समस्त सामग्री की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आरक्षण कराने वाली संस्था की होगी और कार्यक्रम की समाप्ति पर सम्बन्धित को सामग्रियों का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। किसी भी सामग्री की कमी या टूटफूट होने पर नई सामग्री लाकर देना होगी या उसकी राशि में से काट ली जायेगी।

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