लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में मिलेगी छूट
उज्जैन । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 16 जिलों तथा 8 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत में प्रदेश के सभी जिलों के बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित कार्यालय/कोर्ट से संपर्क करें। बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में लोक अदालत में समझौता-शर्तो का मसौदा जारी कर दिया गया है।