कोठी परिसर तथा नवीन न्यायालय भवन के चारों तरफ 500 मीटर की परिधि में धरना, सभा, प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित
उज्जैन | जनसामान्य के हित, जानमाल, यातायात व्यवस्था एवं लोकशान्ति को बनाये रखने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता-1976 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोठी परिसर तथा नवीन न्यायालय भवन के चारों तरफ 500 मीटर की परिधि तक अर्थात कोठी स्थित आवास गृह (लाइन) व उससे लगे सामुदायिक विकास केन्द्र तक किसी भी प्रकार के आन्दोलन, धरना, सभा, प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित किये गये हैं।
इसी प्रकार कालिदास अकादमी कोठी रोड से साइंस कॉलेज गेट तक एवं कोठी स्थित नवीन न्यायालय भवन विक्रम नगर रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर उप संचालक कृषि के कार्यालय तक किसी भी प्रकार के आन्दोलन, धरना, सभा, प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के शस्त्र, हथियार, ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा तथा 01 समूह में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति 01 स्थान पर जमा नहीं होंगे। आदेश 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।