मतदान 17 नवम्बर को होगा समस्त श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा
उज्जैन 09 नवम्बर। विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अन्तर्गत शुक्रवार 17 नवम्बर को
मतदान होगा। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान अनुसार समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में
आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक
व्यक्ति चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रेणी का ही हो, उन्हें मतदान करने का हक है, को
मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वह
कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है, जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, जहां
आम निर्वाचन हो रहे हैं, तब भी उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।