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हाकाल क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में बिल्डिंग परमिशन नहीं, कैसे हो गए 200 से ज्यादा निर्माण


हाकाल क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में भवन अनुज्ञा नहीं दिए जाने यानी रोक के बावजूद व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं। इनके निर्माण के लिए न तो भवन अनुज्ञा ली जा सकती है और न नगर निगम के जोन से दी जा सकती है, फिर भी क्षेत्र में 200 से ज्यादा निर्माण हो गए हैं। इनमें अधिकांश में साइड बैक तक नहीं छोड़े गए हैं। संकरी गलियों में ही होटल व व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं। पुराने मकानों को तोड़कर या उनमें रिनोवेशन कर होटल का स्वरूप दिया जा रहा है। इसका उपयोग परिवर्तन तक नहीं हुआ है। श्री महाकाल लोक के शुरू होने के बाद से उज्जैन में हर दिन 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालु व यात्री आ रहे हैं।

इसमें से अधिकांश लोग महाकाल मंदिर, महाकाल लोक व हरसिद्धि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच में नगर निगम के जोन-3 के अंतर्गत महाकाल क्षेत्र में संकरी गलियों से लेकर सड़कों के आसपास ही निर्माण हो रहा है। महाकाल मंदिर परिसर से 500 मीटर की दूरी तक भवन निर्माण की अनुमति के प्रकरण आगामी आदेश तक ऑनलाइन नहीं लगाए जाएं। अन्यथा निर्देश की अवहेलना पर वास्तुविद, इंजीनियर्स तथा संबंधित को कोर्ट की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा। निगम के अधिकारी अब दावा कर रहे हैं कि निर्माण कार्यों को चिह्नित कर लिया है और अब कार्रवाई शुरू की जाएगी।

यह क्षेत्र तय... जहां निर्माण की अनुमति नहीं

मंदिर को सेंटर में रखकर चारों तरफ 500 मीटर के दायरे में, जिसमें महाकाल मार्ग, जवाहर मार्ग गली क्रमांक-2 तक व जयसिंहपुरा व शासकीय नूतन उमावि के आसपास एवं तकिया मस्जिद निजामुद्दीन कॉलोनी जयसिंहपुरा, श्रीपाल मार्ग, महाकाल मार्ग पथ क्रमांक ए गली क्रमांक-7 व गली एक से लेकर चार तक निर्माण पर प्रतिबंध है।

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