top header advertisement
Home - उज्जैन << यूरिया अधिक दर पर बेचने की शिकायत पर विभाग ने करवाई एफ.आई.आर दर्ज

यूरिया अधिक दर पर बेचने की शिकायत पर विभाग ने करवाई एफ.आई.आर दर्ज


उज्जैन 02 नवम्बर। कृषि विभाग को बुधवार को शिकायत प्राप्‍त हुई थी कि उन्‍हेल में जय
ट्रेडर्स के द्वारा यूरिया शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किया जा रहा है। जिस पर
विभाग ने शिकायत को तत्‍काल गंभीरतापूर्वक लेते हुए उर्वरक विक्रेता जय ट्रेडर्स उन्‍हेल के प्रोपाइटर
के विरूद्ध उप संचालक कृषि से प्राप्‍त निर्देशानुसार वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक
निरक्षक विकासखण्‍ड खाचरौद के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की धारा-3 एवं आवश्‍यक
वस्‍तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।
जिले के समस्‍त उर्वरक विक्रेताओं को सचेत करते हुए निम्‍नानुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश-
1985 के अनुसार उर्वरक विक्रय के आदेश दिये जाते हैं-
1. बिना लायसेंस के उर्वरक विक्रय कदापि न करें।
2. शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक का विक्रय करें।
3. POS मशीन एवं भौतिक रूप से उपलब्‍ध उर्वरक में अंतर न हो इसका विशेष ध्‍यान रहे। 
4. अवैध रूप से उर्वरक भण्‍डारण/विक्रय/परिवहन न करें।
5. अपने-अपने प्रतिष्‍ठानों पर उर्वरक विक्रय दर एवं स्‍टॉक का उपयुक्‍त स्‍थान पर पठनी स्थिति
में
प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करें।
उप संचालक कृषि द्वारा रबी-2023 में जिले के कृषकों को उच्‍च गुणवत्‍तायुक्‍त कृषि
आदान (उर्वरक/बीज/कीटनाशक) प्राप्‍त हो, इस हेतु जिला स्‍तरीय उड़नदस्‍ते का गठन किया गया
है, जो निरंतर जिले में भ्रमण कर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहा है। कहीं पर भी
अनियमित्‍ता/अवैध भण्‍डारण/उच्‍च मूल्य पर विक्रय आदि पाया जाने पर विक्रेता के विरूद्ध विभाग
द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी। अत: समस्‍त कृषि आदान विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है
कि उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 से प्राप्‍त दिशा-निर्देशानुसार ही उर्वरकों का विक्रय करना सुनिश्चित
करें।
 

Leave a reply