1 जून से बदल जाएंगे राशन कॉर्ड से जुडे़ ये नियम
देश में कोरोना संकट के बीच 1 जून 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (One Nation, One Ration Card) शुरू हो जाएगी। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होगी। कोरोनी का वजह से पैदा हुए इस मुश्किल दौर के बीच देश के करोड़ो गरीबों के लिए ये योजना बेहद कारगर साबित हो सकती है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से कहा था कि अगर संभव हो तो One Nation, One Ration Card योजना को मई में ही लागू करने की संभावना पर सरकार विचार करें। लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक तौर से कमजोर लोगों को इस योजना के शुरू होने से रियायती दामों पर अनाज मिल सकेगा। राशन कार्ड के लिए देश का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन अगर आप राशन कार्ड के लिए आवदेन कर रहे हैं तो इन प्रक्रियाओं से सिलसिलेवार गुजरना होगा।
- राज्य के खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
- यहां अपनी भाषा का चुनाव करें
- निजी जानकारी जैसे जिले का नाम, इलाके का नाम, कस्बा आदि के बारे में बताना होगा
- अब आगे आपको कार्ड का प्रकार चुनना होगा
- इसके बाद परिवार के मुखिया सहित अन्य जरूरी जानकारियां भरना होंगी
- आखिर में सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा, इसके साथ ही एक प्रिंट अपने पास रखना होगा
कहीं भी मिल सकेगा राशन
इस योजना की शुरुआत से लाभार्थी को देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य की दुकान से अनाज लेने की छूट मिल सकेगी। अब तक जिस इलाके में लाभार्थी रहता है वहीं की उचित मूल्य दुकान से रियायती दामों में अनाज लेने की छूट रहती है, लेकिन इस स्कीम के लागू होने के बाद योजना में शामिल होने वाले संबंधित राज्यों में कहीं भी लाभार्थी राशन ले सकता है।
आधार कार्ड से पहचान
इस योजना के अंतर्गत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल यानी (PoS) डिवाइस से की जाएगी। पूरे देश में इस योजना को लागू करने के लिए हर पीडीएस दुकान पर पीओएस मशीन लगाई जाएगी।
दो भाषाओं में जारी होगा कार्ड
सामने आ रही जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी होगा। एक स्थानीय भाषा और दूसरी भाषा हिन्दी या अंग्रेजी रहेगी।