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NPS अकाउंट खोलना हुआ आसान, फिजिकल डॉक्युमेंट की नहीं जरूरत



साल 2004 में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया था. इस बदलाव के तहत नए केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर हो गए. ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) को लॉन्‍च किया.

इसके कुछ साल बाद 2009 में प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को भी इस सिस्‍टम से जोड़ दिया गया. इसके तहत अकाउंट खोला जाता है, जिसमें सरकार के साथ ही कर्मचारी का भी कंट्रीब्‍यूशन होता है. सरकार ने अब NPS अकाउंट खोलना आसान बना दिया है. अब नए अंशधारकों के लिये केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) प्रक्रिया पेपरलेस कर दी गई है.

क्‍या हुआ है बदलाव
नए बदलाव के तहत सिर्फ ‘ऑफलाइन’ आधार कार्ड के साथ एनपीएस अकाउंट खोला जा सकेगा और फिजिकल रूप से उसकी प्रति देने की जरूरत नहीं होगी. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, '' ई-एनपीएस/प्वाइंट ऑफ प्रजेंस केंद्रों (जहां एनपीएस खाता खोला जाता है) को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ‘ऑफलाइन’ आधार के जरिये एनपीएस खाता खोलने की अनुमति दी है.''

ऑफलाइन आधार कार्ड के साथ पेपरलेस सत्यापन के बाद फिजिकल रूप से आधार कार्ड की प्रति देने की जरूरत नहीं होगी. नई प्रक्रिया में आवेदक पासवर्ड से सुरक्षित आधार की XML फाइल को ई-एनपीएस के जरिए UIDAI पोर्टल को एक्सेस करके डाउनलोड कर सकता है. उसी को वे अपनी केवाईसी के लिए दे सकता है. बता दें कि आधार ईकेवाईसी एक पेपरलेस केवाईसी प्रकिया होती है, जो आपकी पहचान, पता व अन्य विवरणों का प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाणित कर देती है.

XML फॉर्मेट में केवाईसी डिटेल्स
इस सुविधा का लाभ ‘प्वाइंट ऑफ प्रजेंस’ के जरिये एनपीएस खाता खोलने में भी किया जा सकता है. इस प्रक्रिया में केवाईसी डिटेल्स मशीन से पढ़े जा सकने वाली XML फॉर्मेट में होती है, जो UIDAI द्वारा डिजिटल तौर पर साइन होता है. इससे ईएनपीएस/पीओपी उसकी जांच और सत्यापन कर सकते हैं. इसमें पहचान और पता का सत्यापन किया जा सकता है. इसके माध्यम से एनपीएस खाता तत्काल खोला जा सकता है और अंशधारक उसमें तुरंत पैसा भी जमा कर सकते हैं.

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