ड्राइविंग लाईसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन की डेट 31 जुलाई तक बढ़ी
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के वाहन चालकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने Driving License और वाहन Registration संबंधी दस्तावेदों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह व्यवस्था देशभर में वाहनों के विभिन्न कागजातों पर लागू होगी। मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया कि वाहनों के जिन कागजातों का नवीनीकरण इस साल पहली फरवरी से लंबित है, उनकी वैधता अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई जा रही है। यानी इस अवधि तक नवीनीकरण करा लेने से कोई भी विलंब शुल्क या अन्य तरह के जुर्माने की अदायगी नहीं करनी होगी।
क्या सभी के लिए है यह सुविधा, यहां जानिए जवाब
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। यह सुविधा उन वाहन चालकों के लिए होगी, जिन्होंने पहली फरवरी या उसके बाद उस कागजात के नवीनीकरण के लिए शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं हो पाया है।
यह दूसरा मौका है जब सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस तरह की सुविधा दी है। इससे पहले मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 से संबंधित सभी वाहन दस्तावेजों की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई थी। बता दें, कई मामलों में वाहन मालिकों ने विभिन्न कागजातों के लिए शुल्क जमा किए हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात और लॉकडाउन के चलते उसका नवीनीकरण नहीं हो पाया है।