top header advertisement
Home - व्यापार << LockDown 3.0 : ग्रीन और ऑरेंज जोन में मिलेगी ये राहत

LockDown 3.0 : ग्रीन और ऑरेंज जोन में मिलेगी ये राहत



Lockdown 3.0 पूरे देश में 4 मई से लागू होने वाला है और इससे पहले Red, Orange और Green Zone वाले देश के हर प्रदेश वाले इलाकों में लोगों को क्या-क्या राहतें मिलेंगी और क्या नहीं इसका ऐलान सरकार ने कर दिया है। इस हिसाब से सबसे ज्यादा प्रतिबंध Red Zone में झेलने पड़ेंगे वहीं Orange Zone में रेड झोन से ज्यादा राहत रहेगी वहीं Green Zone में सहसे ज्यादा राहत मिलेगी। इसके बावजूद ये याद रखें कि Green Zone में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं हटेगा बल्कि कुछ विशेष चीजों को मंजूरी मिली है जिसमें तय सीमा तक बसें चलाना भी शामिल है। आईए नजर डालते हैं Green Zone और Orange Zone में Red Zone के मुकाबले किन चीजों को लेकर ज्यादा राहत रहेगी।

Orange Zone में इन चीजों की अनुमति

Orange Zone में लोगों को Red Zone में दी गई अनुमतियों के साथ और भी चीजों की राहतें रहेगी।

- टैक्सी और कैब संचालन, इसे केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी।

- कुछ सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति

- चौपहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर दो लोगों को यात्रा की अनुमति।

Green Zone में कर सकेंगे ये सारे काम

Green Zone में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों को छोड़कर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। मतलब इसमें रेड झोन और ऑरेंज झोन में मिलने वाली राहतों के अलावा ये राहतें भी मिलेंगी।

 ग्रीन जोन वाले इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

-सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहां पूरी तरह छूट होगी।

-यहां 50 फीसदी सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन वाले जिले में भी आ जा सकेंगी।

- सभी तरह की दुकाने खुलेंगी

- ई- कामर्स से सभी सामान की डिलीवरी होगी

Red Zone में इन सभी को अनुमति

-चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) के साथ व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति है, और दुपहिया वाहनों के मामले में सिर्फ चालक को अनुमति

- शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान- विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यातोन्मुख इकाइयां, औद्योगिक संपदा और औद्योगिक टाउनशिप को अनुमति दी गई है

- दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां, उत्पादन इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया और आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हार्डवेयर का निर्माण, जूट उद्योग और पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयां

- शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति उन परियोजनाओं को जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण।

- शहरी क्षेत्रों में गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं है।

- मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां

- सभी कृषि गतिविधियों- कृषि आपूर्ति श्रृंखला में बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है।

- मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है

- सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) को एयर एंबुलेंस के माध्यम से चिकित्सा कर्मियों और रोगियों के परिवहन के साथ कार्य करना है

- बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां, बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां और क्रेडिट को-ऑप सोसायटी को अनुमति

- आंगनवाड़ियों का संचालन

- बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट सुविधाएं

- कूरियर और डाक सेवाएं

- घर से काम करने वाले शेष व्यक्तियों के साथ, निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33 फीसद तक की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं

- सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी ताकत से कार्य करेंगे और शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 फीसद तक रहेंगे।

-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आइटी और आइटी से जुड़ी सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं;

सार्वजनिक स्थानों के लिए देशव्यापी निर्देश

- सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

- सार्वजनिक स्थानों और परिवहन के प्रभारी व्यक्ति शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगे।

- सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन या प्रबंधक 5 अथवा अधिक व्यक्तियों की सभा की अनुमति नहीं देगा।

- विवाह संबंधी समारोहों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और मेहमानों की अनुमति 50 से अधिक नहीं होगी।

- अंतिम संस्कार में लोगों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।

Leave a reply