आवेदन में ट्रांसजेंडर के लिए होगी अलग श्रेणी, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश
सिविल सेवा और सभी सरकारी विभागों की नौकरियों के आवेदन में अब से ट्रांसजेंडर के लिए अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अपने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत अब से सिविल सेवा और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर के लिए अलग श्रेणी रहेगी।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून को आधार मानते हुए ये निर्देश जारी किए। बता दें कि ये कानून दिसंबर 2018 में पास हुआ था। इसके बाद से केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न पदों की भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर को अन्य श्रेणी को शामिल करने का मामला विचाराधीन था। इस पर केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है।
कार्मिक मंत्रालय ने विभागों के दिए अपने निर्देश में कहा कि 5 फरवरी 2020 को सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2020 को अधिसूचित किया गया जिसमें ट्रांसजेंडर को उस परीक्षा के लिए लिंग की अलग श्रेणी के तौर पर रखा गया और इस संबंध में केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत अब से केंद्र सरकार की नौकरियों के आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग से श्रेणी निर्धारित होगी।
मंत्रालय ने ये भी कहा - भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि ट्रांसजेंडर को लिंग की अलग श्रेणी में शामिल करने के साथ ही वे अपनी परीक्षा नियमावली में बदलाव करें ताकि उस नियम को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।
बता दें कि दिसंबर 2018 में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा अहम बिल पारित किया गया था। यह बिल ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को संरक्षित करता है। इस बिल में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करने, उनके खिलाफ भेदभाव पर पाबंदी लगाने और उन्हें लिंग पहचान का अधिकार देने के प्रावधान शामिल हैं।