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टैक्‍सपेयर्स की सुविधा के लिए IT विभाग ला रहा नया ITR फॉर्म



Coronavirus संक्रमण के कारण देश में जारी Lockdown के चलते वैसे तो टैक्सपेयर्स को सरकार ने राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न ITR के लिए जून तक का वक्त दिया है लेकिन बेहतर यही होगा कि टैक्स पेयर्स इसकी तैयारी करते रहें। ऐसी कुछ तैयारी आयकर विभाग Incoem Tax department भी कर रहा है। आयकर विभाग ने अपने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए एक नया आयकर रिटर्न फार्म New ITR Form जारी करने की घोषणा की है। इसके बाद ITR भरने वालों को बड़ा फायदा होगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की है। अपने ट्वीट में CBDT ने कहा है कि वो एक नया ITR फार्म लेकर आने वाला है जिसके टैक्सपेयर्स को फायदा मिलेगा। CBDT ने ट्वीट में लिखा है, ' CBDT आयकर रिटर्न फॉर्म में जरूरी बदलाव कर रहा है ताकि आयकर दाताओं टैक्सपेयर्स को Covid-19 के कारण पैदा हुए हालातों के कारण बढ़ी हुई टाइमलाइन का फायदा मिल सके।

इस ट्वीट में एक प्रेस रिलीज भी शेयर की गई है जिसमें कहा गया है कि फार्म में किए गए बदलावों के बाद टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फॉर्म में 1 अप्रैल 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान किए गए लेनदेन का फायदा उठा सकते हैं। CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 (एसेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है।

आयकर विभाग संभवतः इस फार्म को इस महीने के अंत तक जारी कर सकता है जिसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान उसमें अपने सारे खर्चों की जानकारी दे सकेगा।

बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भड़ने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लेट फाइन करने पर पर 12 की जगह सिर्फ 9 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

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