20 अप्रैल से मिल सकती है फल-सब्जी, रोजमर्रा जरूरती सामान आदि की दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति
देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि इस तारीख तक लोगों को कैसे जिंदगी जीना है। अच्छी बात यह है कि जहां कोरोना वायरस के नए केस नहीं आएंगे, वहां 20 अप्रैल से कई तरह की छूट दे दी जाएगी। यानी जो क्षेत्र कोरोना को काबू कर लेंगे, वहां धीरे-धीरे सभी तरह की सुविधाएं बहाल कर दी जाएंगी। न केवल ग्रॉसरी और किराना दुकानें, फल, सब्जी, दूध, स्वच्छता से जुड़े उत्पाद बेचने वाली दुकानें खोल दी जाएंगी, बल्कि जरूरतमंद लोग काम पर भी जा पाएंगे। दूसरी ओर, जहां लगातार नए केस सामने आते रहेंगे, वहां पाबंदियां जारी रहेंगी।
कोरोना काबू लिया तो 20 अप्रैल से मिल सकती हैं छूट
ग्रॉसरी और किराना दुकानें, फल, सब्जी, दूध, स्वच्छता से जुड़े उत्पाद बेचने वाली दुकानें चलती रहेंगी
बैंक शाखाएं, एटीएम, डाक घर, कुरियर और इनसे संबंधित सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट
इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, मोटर मैकेनिक, प्लंबर आदि स्वरोजगार वाले अपना काम कर सकेंगे
सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल आदि का भंडारण, वितरण आदि निर्बाध बना रहेगा
डेयरी, मछली पालन के साथ-साथ चाय, कॉफी व रबर बागानों में भी होगा काम
सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता में रखते हुए मनरेगा को मंजूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों में सीमित कामगारों के साथ उत्पादन शुरू हो सकेगा
कोरोना से अछूते गांवों में सड़क, सिंचाई, भवन निर्माण आदि की भी इजाजत
ट्रक चालकों की जरूरत को देखते हुए हाईवे पर ढाबे और रिपेयरिंग की अनुमति
स्थानीय मजदूरों के साथ शहरों में भी किया जा सकेगा कंस्ट्रक्शन का काम
50 फीसद कर्मियों के साथ आइटी व संबंधित सेक्टर भी शुरू कर सकेंगे काम
ई-कॉमर्स कंपनियां और उनका सामान ले जाने वाली गाड़ियां भी चल सकेंगी
पूरी तरह निर्यात आधारित एसईजेड में स्थित कंपनियों को काम की छूट रहेगी
...लेकिन इन बातों का रखना ही होगा ध्यान
घर से बाहर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है
छूट प्राप्त कंपनियों के लोग नियमानुसार निजी वाहन से भी ड्यूटी जा सकेंगे
दोपहिया वाहन पर केवल चालक को ही बैठने की अनुमति होगी
चौपहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त पीछे एक व्यक्ति बैठ सकेगा।