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6 व्यक्तियों को 60 हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत


 

उज्जैन |  कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने अज्ञात वाहन दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु एवं चार व्यक्तियों के वाहन दुर्घटना में घायल होने पर 60 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में स्वीकृति आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत सांवेर तहसील के ग्राम लालाखेड़ा निवासी राधेश्याम की गत 3 नवम्बर 2019 को देवास रोड हामूखेड़ी ज्ञान सागर स्कूल के सामने वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर वैध वारिस उनकी पत्नी सम्पतबाई को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इसी तरह उज्जैन निवासी विक्रम उर्फ बंटी की 2 अक्टूबर 2019 को नानाखेड़ा क्षेत्र में वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके वैध वारिस उनकी पत्नी श्रीमती उषा डाबी को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

    इसी तरह लालपुर निवासी श्रीमती सोहनबाई पति ईश्वर की 26 जून 2019 को देवास रोड पर वाहन दुर्घटना में घायल होने पर 7500, ग्राम कुड़ाना तहसील सांवेर निवासी समंदरसिंह पिता दरियावसिंह एवं ममता के क्षिप्रा विहार कॉलोनी उज्जैन चौराहे पर 18 मई 2018 को वाहन दुर्घटना में घायल होने पर पृथक-पृथक 7500 कुल 15 हजार रुपये, उज्जैन निवासी चन्द्रप्रकाश पिता एमएल राव के 7 सितम्बर 2019 को देवास रोड साइंस कॉलेज के सामने वाहन दुर्घटना में घायल होने पर 7500 रुपये तथा नानाखेड़ा उज्जैन निवासी कृति जुनेजा पिता मदनलाल के नागझिरी के सामने वाहन दुर्घटना में घायल होने पर 7500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।

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