गेहूं परिहवहन में लापरवाही पर 10 लाख का जुर्माना
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने रबी उपार्जन में खरीदे गये समर्थन मूल्य के गेहूं के परिवहन में लापरवाही बरतने पर दो परिवहनकर्ताओं पर पांच-पांच लाख रूपये प्रत्येक पर अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर ने निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त अर्थदण्ड मेसर्स दीपेशकुमार एण्ड संस परिवहनकर्ता एलआरटी सेक्टर खाचरौद और मेसर्स रश्मि अग्रवाल एलआरटी परिवहनकर्ता सेक्टर बड़नगर पर किया है।
उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में रबी उपार्जन वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत पांच सेक्टरों घट्टिया, तराना, खाचरौद, बड़नगर और महिदपुर के लिये खरीदी केन्द्रों हेतु परिवहनकर्ता को पृथक-पृथक अधिकृत नागरिक आपूर्ति निगम उज्जैन के द्वारा किया गया है। प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम ने बताया कि 23 मार्च 2017 तक कुल खरीदी 25544 टन के विरूद्ध 12265 मै.टन मात्रा का परिवहन परिवहनकर्ता द्वारा सेक्टरवार किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर समस्त पांचों सेक्टर के परिवहनकर्ताओं को कलेक्टर की ओर से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 31 मार्च तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, किन्तु नियत तिथि को अनावेदकगणों की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।